रायपुर, 25 फरवरी (वेदांत समाचार)। रायपुर पुलिस ने विदेश यात्रा हेतु सुविधायें उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रार्थी को विदेश यात्रा हेतु सुविधा उपलब्ध कराने के नाम पर झांसे में लेकर अपना शिकार बनाया था । आरोपी मे.लेट्स गो कम्पनी के नाम से विदेश यात्रा हेतु सुविधायें उपलब्ध कराने का झांसा देता था। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने प्रार्थी से 1,00,000/- रूपये की ठगी किया है। आरोपी द्वारा प्रार्थी सहित अन्य लोगों को विदेश यात्रा हेतु सुविधायें मुहैया कराने के नाम पर उनसे रकम प्राप्त कर कुल 4,86,400/- रूपये की ठगी किया है । पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध थाना तेलीबांधा में 132/2023 धारा 420, 406 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी के विरूद्ध अन्य ठगी की शिकायतें भी प्राप्त हो रही है, जिन पर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
जानकारी के अनुसार प्रार्थी विरेश प्रताप सिंह ने थाना तेलीबांधा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह मैग्नेटो मॉल तेलीबांधा रायपुर के शॉप नं. 322 मे आप्टीमस फ्युचर केयर के नाम से ऑफिस संचालित करता है। दिनांक 01.12.2022 प्रार्थी को उसके मोबाईल फोन पर मोबाईल नं. 8871985479 के धारक सोहेल शेख द्वारा फोन कर संपर्क किया गया तथा अपने कम्पनी मे. लेट्स गो के माध्यम से विदेश यात्रा की व्यवस्था, टीकट की व्यवस्था एवं अन्य सहुलियते कम्पनी के माध्यम से मुहैया कराई जाती है कहा गया। जिस पर प्रार्थी ने अपनी बैंकॉक यात्रा हेतु विदेश यात्रा की व्यवस्था मुहैया कराने हेतु सोहेल शेख को कहा, जिस पर सोहेल शेख ने प्रार्थी को उक्त विदेश यात्रा हेतु 01 लाख रूपये एचडीएफसी बैंक के खाता क्रमांक 50200070392282 में स्थानांतरित करने हेतु कहा गया। जिस पर प्रार्थी द्वारा सोहेल शेख के उक्त बैंक खाते में एनईएफटी के माध्यम से 01 लाख रूपये स्थानांतरित किया गया किन्तु सोहेल शेख द्वारा प्रार्थी को रकम प्राप्त नही होना कहा गया जिसके बाद प्रार्थी ने पुनः सोहेल शेख के बताये उक्त खाते में 01 लाख रूपये स्थानांतरित किया। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा सोहेल शेख को 02 लाख रूपये स्थानांतरित किये गये, जिस पर सोहेल शेख द्वारा प्रार्थी को 01 लाख रूपये की टिकट उपलब्ध कराया गया एवं प्रार्थी द्वारा सोहेल शेख से शेष 01 लाख रूपये मांगने पर उसके द्वारा प्राप्त नही होना कहा कहा गया, किन्तु जब प्रार्थी द्वारा बैंक स्टेटमेंट सोहेल शेख को दिखाया गया तो उसके द्वारा 01 लाख रूपये प्राप्त होना तथा नही दूंगा जो करना है कर लो कहा गया। बाद में प्रार्थी द्वारा सोहेल शेख के संबंध में पता किया गया तो प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि सोहेल शेख द्वारा अन्य लोगों के साथ भी विदेश यात्रा के नाम पर धोखाधड़ी कर कुल 4,86,400/- रूपये प्रार्थी तथा अन्य लोगों से प्राप्त कर उन्हें वापस न कर उनके साथ ठगी किया है। जिस पर आरोपी सोहेल शेख के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 132/2023 धारा 406, 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
ठगी की उक्त घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी तेलीबांधा को आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेत निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना तेलीबांधा की संयुक्त टीम द्वारा घटना में संलिप्त आरोपी के छिपने के हर संभावित ठिकानों में लगातार रेड कार्यवाही करते हुए प्रकरण में आरोपी साहेल शेख को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा ठगी की उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया है। जिस पर आरोपी सोहेल शेख को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध कार्यवाही किया गया है।
कार्यवाही में निरीक्षक उमेंद टंडन थाना प्रभारी तेलीबांधा, एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट से उपनिरीक्षक सिकंदर कुर्रे, आर. सुरेश देशमुख एवं भूपेन्द्र मिश्रा तथा थाना तेलीबांधा से उपनिरीक्षक रामस्वरूप देवांगन, प्र.आर. मनहरण यादव एवं आर. बच्चन सिंह कावले की महत्वपूर्ण भूमिंका रही।
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