गौरेला पेंड्रा मरवाही,19 फरवरी (वेदांत समाचार)। जिले से वनरक्षक सुनील चौधरी को निलंबित किया गया है. यह आदेश वनमण्डलाधिकारी सत्यदेव शर्मा (भा.व.से.) द्वारा जारी किया गया है. दरअसल विभिन्न योजनाओं की शासकीय राशि का फर्जी समिति का गठन कर इन समिति के खाते में जमा राशि और हेरा-फेरी करने का गंभीर आरोप इनपर लगा है.
जानिये क्या लिखा है आदेश में?
जो आदेश जारी हुआ है उसमे लिखा गया है कि वनरक्षक सुनील चौधरी द्वारा मरवाही वन परिक्षेत्र अंतर्गत रोपणी प्रबंधन समिति चिचगोहना एवं नेचर कैम्प प्रबंधन समिति जामवंत माड़ा गगनई (साल्हे कोटा परिसर) में विभिन्न योजनाओं की शासकीय राशि का फर्जी समिति का गठन कर इन समिति के खाते में जमा राशि का हेरा-फेरी करने एवं गंभीर वित्तीय अनियमितता किये जाने संबंधित शिकायत की जांच में वृत्त स्तरीय जांच समिति द्वारा शिकायत सत्य पाये जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10 का उल्लंघन के फलस्वरूप सुनील चौधरी, वनरक्षक को तत्काल प्रभाव निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में मुख्यालय वन परिक्षेत्र पेण्ड्रा निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
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