Crime News : जंगल ले जाकर छात्रा की लूटी आबरू, युवक को 5 बरस की जेल

रायगढ़ ,11 फरवरी  कक्षा सातवीं की एक नाबालिग छात्रा को ट्रेन में घुमाने का प्रलोभन देते हुए भगाकर ले जाने के बाद जंगल में दो रोज तक उसकी आबरू से खेलने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्मी युवक को न केवल 5 बरस की सजा सुनाई, बल्कि उसे 7 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है। यह मामला शहर के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का है। न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के ग्राम सम्बलपुरी निवासी माली किशन खडिय़ा पिता गंगाधर खडिया 25 वर्ष ने सातवीं कक्षा में पढऩे वाली एक 12 साल की बालिका से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए उसे शादी करने का प्रलोभन देते हुए अपने जाल में फंसाया।

इसी क्रम में 22 सितंबर 2019 की शाम किशोरी पानी लेने के लिए नलकूप के पास गई थी तो माली किशन उसे ट्रेन से कोतरलिया स्टेशन घूमने जाने का लालच देते हुए भगा ले गया। युवक ने छात्रा को जंगल ले जाकर दो दिन तक उसका शारीरिक शोषण किया और उसे वहीं छोडक़र फरार हो गया। 24 सितंबर को किसी तरह जंगल से निकली पीडि़त बालिका ने भाई को फोन कर जंगल में होने की जानकारी दी। तदुपरांत लडक़ी के चाचा और भाई जंगल में पहुंच कर बरामद करते हुए उसे थाने ले गए और आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया।

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पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ धारा भादंवि की धारा 363, 366, 511 और धारा 4/8 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए केस डायरी को न्यायालय में पेश किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट की विशेष न्यायाधीश श्रीमती प्रतिभा वर्मा ने इस संवेदनशील घटना से जुड़े पहलुओं और सबूतों को देखते हुए आरोप प्रमाणित होने पर माली किशन को 5 साल के कठोर कारावास और 7 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने के एवज में आरोपी को जेल में 2 माह अतिरिक्त रहना होगा। इस प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।