रायगढ़ ,04 फरवरी । सरकार ने अफसरों को नए जगहों पर जिम्मेदारी देने के लिए तबादले किए थे, लेकिन कुछ अधिकारियों ने सरकार के आदेश का ही पालन नहीं किया। ऐसे ही एक अफसर खरसिया एसडीएम अभिषेक गुप्ता हैं। अब राजस्व विभाग ने शुक्रवार को आदेश देकर एकतरफा रिलीव कर दिया है। उन्हें तुरंत नवीन पदस्थापना में ज्वाइनिंग देकर सूचित करने को कहा गया है।
तबादलों को लेकर सरकार बहुत तेज रही है। अफसरों को एक ही जिले में लंबे समय तक कायम रखने पर काम प्रभावित होता है, इसलिए उन्हें समय-समय पर नई जिम्मेदारी देने का आदेश दिया जाता रहा है। कुछ अधिकारी सरकार के तबादला आदेश को ही चुनौती देने लगते हैं। ऐसा ही कुछ खरसिया एसडीएम अभिषेक गुप्ता ने भी किया है। राजस्व विभाग ने 12 सितंबर 2021 को आदेश जारी करते हुए गुप्ता को डिप्टी कलेक्टर राजनांदगांव के रूप में पदस्थ किया था। लेकिन उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया और रायगढ़ में ही काम करते रहे। इस कृत्य को गंभीरता से लेते हुए राजस्व विभाग ने शुक्रवार को आदेश दिया है।
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इसमें कहा गया है कि नवीन पदस्थापना का आदेश जारी होने के बाद भी ज्वाइन नहीं करना अवहेलना की श्रेणी में आता है। यह छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का स्पष्ट उल्लंघन है। अवर सचिव ने आदेश में कहा है कि संयुक्त कलेक्टर अभिषेक गुप्ता को नवीन पदस्थापना में कार्यभार ग्रहण करने के लिए शुक्रवार को राज्य शासन की ओर से भारमुक्त किया जाता है। उन्हें कार्यभार ग्रहण कर विभाग को सूचित करने का आदेश भी दिया गया है।
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