रायगढ़ । अपने ननिहाल गई 5 बरस की अबोध बच्ची से अश्लील हरकते करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मनचले को 5 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही उसे 1 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है।न्यायालय सूत्रों के अनुसार पुसौर थाना क्षेत्र के ग्राम औरदा निवासी सुरजीत चौहान पिता हटाऊ चौहान (29 वर्ष) ने अपने गांव में घुमने आई एक विवाहिता की 5 बरस की बेटी को अपने घर के सामने खेलते देखकर बुलाया और बदनीयती से आलिंगन लेकर आई लव यू कहते हुए उसके साथ अश्लील हरकते करने लगा।
सुरजीत की हरकत से सहमी बच्ची किसी तरह वहां से भागी और अपनी नानी को इसकी जानकारी दी। मामले की खबर उसकी नानी को लगने पर तत्काल बच्ची के माता-पिता को देते हुए पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुसौर पुलिस ने सुरजीत चौहान के खिलाफ धारा 354, 354 (क) और 12 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर केस डायरी न्यायालय में पेश किया।
फास्ट ट्रैक कोर्ट की विद्वान न्यायाधीश श्रीमती प्रतिभा वर्मा ने इस संवेदनशील मामले से जुड़े सभी पहलुओं और सबूतों के अलावे दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आखिरकार आरोप प्रमाणित होने पर सुरजीत चौहान को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। नियत समय पर अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर मुल्जिम को 1 महीना जेल में अतिरिक्त रहना होगा। इस केस में शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।
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