आमजनों को नेशनल लोक अदालत एवं निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता की दी गई जानकारी

बेमेतरा 20 जनवरी I अध्यक्ष/जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयदीप विजय निमोणकर के निर्देशन में प्राधिकरण के पैरालीगल वालिंटियर्स सुश्री सोनिया सिंह, सुश्री प्राची तिवारी द्वारा जिला न्यायालय परिसर एवं किशोर न्याय बोर्ड बेमेतरा में उपस्थित पक्षकारों को 11 फरवरी को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के बारे में जानकारी देते हुए नागरिकों को बताया कि यदि उनके या उनके किसी मित्र, परिजन का कोई राजीनामा योग्य मामला लंबित हो तो संबंधित न्यायालय या संस्था में संपर्क कर ऐसे मामलों को उभयपक्ष की सहमति से राजीनामा के आधार पर निराकृत करा सकते है, उन्हें बताया गया कि लोक अदालत में निराकृत मामलों के निर्णय अंतिम होते है, उसकी कोई अपील नहीं होती है, न्याय शुल्क यदि लगा हो तो वापस हो जाते है, ऐसे मामलों में उभयपक्ष के मध्य सद्भाव व प्रेम बना रहता है।

साथ ही महिलाओें के संबंध में महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधान, वाहन चालान संबंधी महत्वपूर्ण कानून, नालसा की दस योजनाएं, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलओं के लिये संचालित हमर अंगना योजना, लोक अदालतों की प्रक्रिया एवं उसके लाभ  निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता हेतु प्राधिकरण का टोल फ्री नंबर 15100, वरिष्ठ नागरिकों की सहायता एवं सहयोग हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नेशनल हेल्पलाईन सेंटर का टोल फ्री नंबर 14567 के संबंध में जानकारी दी गई।