फैला रहे थे प्रदूषण, जेएसडब्ल्यू को 3 किलन बंद करने का आदेश

रायगढ़ ,15 जनवरी । जिले में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। उद्योगों को कई बार समझाइश के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण नहीं करने पर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। सबसे पहले जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड नहरपाली की जांच की गई, जिसमें भारी गड़बड़ी पाई गई। जमकर प्रदूषण फैला रहे प्लांट के तीन किलन तत्काल बंद करने का आदेश दिया गया है। जब तक प्रदूषण नियंत्रण नहीं करने पर प्लांट को सील भी किया जा सकता है।

स्टील और पावर प्लांटों से हो रहे वायु व जल प्रदूषण के कारण आबोहवा दूषित होती जा रही है। किसी भी सडक़ पर निकलें, कोल डस्ट और धुएं का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह वे उद्योग हैं जो कड़े निर्देश के बाद भी प्रदूषण नियंत्रण के मानदंडों का पालन नहीं करते। इस सूची में जेएसडब्ल्यू इस्पात नहरपाली पहले स्थान पर है। क्षेत्रीय पर्यावरण विभाग ने जेएसडब्ल्यू इस्पात का अचानक निरीक्षण किया था। अचानक अधिकारियों के आ जाने से प्लांट प्रबंधन को सच छिपाने का समय ही नहीं मिला। जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण एक्ट के तहत प्लांट की जांच की गई। इस दौरान डीआरआई किलन 3 व 4 से दूषित धुएं का उत्सर्जन हो रहा था। सिंटर प्लांट से भी धुएं का उत्सर्जन हो रहा था और ओपेसिटी मीटर भी नहीं चल रहा था। एसएमएस प्लांट से भी प्रदूषण हो रहा था। पेलेट यूनिट से भी उत्सर्जन पाया गया। रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट से भी जमकर प्रदूषण फैलाया जा रहा था। प्लांट परिसर में कई जगहों पर सॉलिड वेस्ट फैला हुआ था। स्लैग का निराकरण ही नहीं किया गया था। प्लांट एरिया में हाउस कीपिंग भी संतोषजनक नहीं पाया गया।

किलन समेत कई यूनिट बंद करने के निर्देश

पर्यावरण विभाग ने वायु प्रदूषण के कई मानकों का उल्लंघन करते पाए जाने पर प्लांट के तीन किलन बंद करने का नोटिस दिया गया है। अगर प्रदूषण फैलाना बंद नहीं किया गया तो प्लांट की बिजली भी काटी जा सकती है। वायु प्रदूषण रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं।

प्लांट हेड परेश शाह को नोटिस देते हुए पर्यावरण विभाग ने स्थिति तुरंत ठीक करने को कहा। 15 दिनों के अंदर सब कुछ ठीक नहीं करने पर वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम की धारा 37 के तहत कार्रवाई की जाएगी।