Income Tax बचाने के ये तगड़े उपाय आपको कोई नहीं बताता, हो सकता है हजारों का फायदा

नई दिल्ली, 14 जनवरी   अगर आप टैक्स बचाने के तरीकों की तलाश में रहते हैं तो अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। टैक्स बचाना कोई रॉकेट सांइस नहीं है। इसके लिए आपको किसी गलत या गैरकानूनी तरीके अपनाने की भी जरूरत नहीं। कुछ आसान स्टेप्स के जरिए आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन होता है कि इनकम टैक्स (Income Tax) बचाने के लिए लोग तमाम उलटे-सीधे उपाय करते रहते हैं। कई बार इसी चक्कर में वे धोखे के शिकार भी बनते हैं तो कई बार कानूनी पचड़ों में उलझ जाते हैं।

कुछ लोगों की कहानी इससे भी दिलचस्प है। वे Tax Saving के लोभ में फायदे से अधिक नुकसान करा बैठते हैं। उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ता है। लेकिन इतना भटकने के बजाय कुछ आसान उपाय करें तो आसानी से कर बचा सकते हैं, वह भी एकदम कानूनी तरीके से। आप इन तरीकों से निवेश करें तो हर साल आपके हजारों रुपये बच सकते हैं।

नया वित्त शुरू होने से पहले अगर आप कुछ आजमाए तरीकों का इस्तेमाल करें तो आप भी टैक्स बचा सकते हैं। आइए जानते हैं कि वे कौन-सी सरकारी योजनाएं हैं जो टैक्स सेविंग में आपकी मदद कर सकती हैं। छोटी-छोटी बचत योजनाएं हर निवेशक के लिए एक बड़ा आकर्षण होती हैं। सरकार की ओर से इन दिनों कई स्माल सेविंग स्कीम्स (Small Saving Schemes) चलाई जा रही हैं, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती हैं।

राष्ट्रीय पेंशन योजना, यानी एनपीस में निवेश कर आप इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं। इसमें सेक्शन 80C तहत टैक्स में छूट भी दी जाती है। इन योजनाओं में निवेश की राशि सालाना 1.5 लाख तक है। आपको अतिरिक्त 50 हजार रुपये का भी निवेश कर सकते हैं। NPS में निवेश कर आप इनकम टैक्स में कुल 2 लाख रुपये की छूट ले सकते हैं। इसके जरिये आपकी सेविंग प्रोफइल भी मजबूत होती है और पेंशन योजना में निवेश का रास्ता भी खुलता है।

सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojna- SSY) देश की बेटियों का भविष्य संवारने के लिए बनाई गई है। अगर आप भी अपनी बेटी की शादी या उसकी अच्छी शिक्षा के लिए निवेश करना चाहते हैं तो सुकन्‍या समृद्धि योजना में पैसा लगा सकते हैं। इसमें निवेश कर आप इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं। इस योजना के तहत 10 साल या उससे कम उम्र की लड़की के अभिभावक या माता-पिता अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें निवेश की लागत भी बहुत कम आती है। केवल 250 रुपये से निवेश शुरू किया जा सकता है। अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक इस योजना के तहत जमा कर सकते हैं। फिलहाल इस योजना में सालाना 7.6 फीसदी के हिसाब से ब्याज मिल रहा है। इस योजना में टैक्स छूट में लाभ भी मिलता है।

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम

सीनियर सिटीजन स्कीम के तहत पोस्ट-ऑफिस या बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें जो रकम जमा की जाती है, उसमें 80C के तहत इनकम टैक्‍स से छूट भी है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम उन लोगों के लिए है, जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है, यानी जो सीनियर सिटीजन हैं। फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट की तुलना में पर कहीं अधिक ब्याज मिलता है। इस स्कीम में अभी 8 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है।

पब्लिक प्रोविडेंड फंड पब्लिक प्रोविडेंड फंड (PPF)

PPF, निवेश का सबसे लोकप्रिय और सुगम जरिया है। हालांकि लंबे समय से इस पर ब्याज नहीं बढ़ाया गया है, इसलिए अब यह लोगों की पहली पसंद नहीं रही। हाल के दिनों में छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज बढ़ने के बाद भी पीपीएफ पर ब्याज नहीं बढ़ाया गया। फिलहाल इस पर 7.1 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है। इसमें पैसा लगाने पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये के निवेश पर टैक्स छूट पा सकते हैं।

इन पर भी मिलती है छूट

इन सरकारी स्कीमों के अलावा आप मकान के किराए, एजुकेशन लोन और होम लोन के ब्याज पर भी आप टैक्स में छूट ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा करने पर भी आपको कर में छूट मिलती है।