अब 8 लाख रुपये तक बचाएं टैक्स, नहीं देना होगा एक भी रुपया, वित्त मंत्री ने बताया तरीका!

आज के समय में जितने भी लोगों की सैलरी 5 लाख से ज्यादा है, वे सभी इस बात को लेकर परेशान हैं कि इनकम टैक्स कैसे बचाएं… लेकिन आज हम आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताएंगे, जिससे आप पूरे 8 लाख बचा सकते हैं. आप रुपये तक टैक्स बचा सकते हैं। यानी अगर आपकी सैलरी 8 लाख या 10 लाख रुपए है तो आपको एक रुपए इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स बचाने के कई तरीके शेयर किए हैं, जिनके जरिए आप लाखों रुपये बचा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कि आप 8 लाख रुपये तक का टैक्स कैसे बचा सकते हैं।

होम लोन के ब्याज पर छूट

इसके अलावा आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24(बी) के तहत होम लोन पर छूट का भी लाभ मिलेगा। इसमें आपको अपनी ओर से चुकाए गए ब्याज पर ही छूट का लाभ मिलेगा। इसमें आप 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं।

ऑटो लोन पर छूट

अगर आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80EEB के तहत कोई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं और आपने यह वाहन लोन पर लिया है तो उस पर आपको 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी.

सेक्शन 80सी में छूट मिलेगी

आप सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट का फायदा उठा सकते हैं। इसके जरिए आप एलआईसी पॉलिसी, पीपीएफ, ईपीएफ, एनएससी समेत कई योजनाओं में पैसा निवेश कर छूट का दावा कर सकते हैं।

कर्ज से टैक्स की बचत होगी

इन सबके अलावा होम लोन की मूल राशि पर भी आपको 80सी के तहत छूट का लाभ मिलेगा। इसमें आपको 1.5 लाख रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट नहीं मिल सकता है। यहां तक कि अगर आपने 80सी के तहत पहले किसी कटौती का दावा किया है, तो भी आपको अधिकतम 1.5 लाख का ही लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य बीमा से छूट प्राप्त करें

हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए भी आप टैक्स बचा सकते हैं। सेक्शन 80डी के तहत आप प्रीमियम क्लेम कर सकते हैं। इसमें आपको 25,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपने अपने माता-पिता का हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है तो आपको 50,000 रुपये की पूरी टैक्स छूट मिलेगी।