कोटपा एक्ट के तहत 5 पान ठेलों पर हुई चालानी कार्यवाही

रायगढ़, 12 जनवरी I मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.मधुलिका सिंह ठाकुर के दिशा-निर्देशन एवं डॉ.टी.जी कुलवेदी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम नोडल अधिकारी तथा सुश्री रंजना पैंकरा जिला कार्यक्रम प्रबंधक के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत आज रायगढ़़ शहरी क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर जिंदल रोड क्षेत्र के आस-पास स्थित पान ठेला में कोटपा एक्ट-2003 अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही खाद्य एवं औषधी विभाग के ड्रग इंस्पेक्टरो के द्वारा कोटपा एक्ट बोर्ड नही लगाने तथा सार्वजनिक जगहों पर चेतावनी दिये बिना तम्बाकू एवं सिगरेट की बिक्री किये जाने हेतु 5 पान ठेलो के ऊपर आर्थिक रूप से दण्डात्मक (चालानी) 350 रूपये की वसूली की गई।

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साथ ही नियमों का पालन करने हेतु निर्देश दिये गये। कोटपा एक्ट अधिनियम के तहत् सार्वजनिक स्थानों में प्रभारी/मालिक को हर प्रवेश द्वार एवं हर मंजिल में सुस्पष्ट स्थान पर 60 से.मी. लंबाई एवं 30 से.मी. चौडाई का पृष्ठभूमि में काले अक्षरों में बोर्ड लगाना आवश्यक है, जिसमें लिखा जाना है धूम्रपान रहित क्षेत्र यहा धूम्रपान करना एक अपराध है। उल्लघंन करने पर 200 रूपये तक का जुर्माना किया जायेगा (काला घेरा और क्रास लाल रंग में) प्रदर्शित होना चाहिए तथा धारा 5 तंबाकू पदार्थो को बेचने वाली दुकानों पर 60 लं.से.मी. 45 चौ. से.मी. आकार के सफेद पृष्ठभूमि में काले अक्षरो में बोर्ड लगाना जिसमें लिखा जाना है कि तम्बाकू से कैंसर होता है एवं दूसरे और तम्बाकू उत्पादो (बीड़ी, खैनी, सिगरेट,गुटखा, सिगार, पान मसाला) का नाम लिखना है।

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धारा 6, के तहत् 18 वर्ष से कम आयु वर्ग को तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है तथा समस्त शैैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू पदार्थ बेचना अपराध है जिसका उल्लघन करने पर तथा 200 रूपये तक का जुर्माना है। धारा 7 के तहत् बिना चित्रित वैधानिक चेतावनी के तम्बाकू पदार्थ के पैकेट बेचना अपराध है, साथ ही चित्रित वैधानिक चबाने वाले और पीने वाले तम्बाकू में दिये गये प्रारूप में छपी होनी चाहिये। सभी पान ठेलाओं में तम्बाकू से कैंसर होता है (बीड़ी, खैनी, सिगरेट,गुटखा, सिगार, पान मसाला) और 18 वर्ष के व्यक्तियों को तंबाकू पदार्थ बेचना दण्डनीय अपराध है। दोनों का विज्ञप्ति बोर्ड अनिवार्य रूप से सभी पान ठेलाओं में जहा तम्बाकू एवं सिगरेट की खरीदी बिक्री की जाती हो वहा कोटपा एक्ट बोर्ड लगा होना आवश्यक है। उक्त चालानी कार्यवाही में शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबंधक पी.डी.बस्तीया सुश्री सीमा बरेठ प्रभारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से अमित राठौर, विजय सिंह, सविता रानी साय एवं संतोषी राज ड्रग इंस्पेक्टर की सहभागिता रही।

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