टोनही कहकर दहेज के नाम पर प्रताडित करने वाले 03 आरोपीगण चढे बलौदा पुलिस के हत्थे


जांजगीर-चांपा ,10 जनवरी । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता ने थाना बलौदा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी शादी दिनांक 18.02.22 को सिंघरीपारा निवासी अन्नु मलिक के साथ सामाजिक रिती रिवाज से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद प्रार्थिया के पति अन्नु मलिक ओग्रे , ससुर राजेन्द्र ओग्रे सास तनुजा ओग्रे , सभी एक राय होक दहेज में सायकल नही लायी हो एवं कम दहेज लाई हो टोनही हो कहकर शरीरिक एंव मानसिक रूप से प्रताडित किये और पीड़िता को घर से निकाल दिये।

जिस सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना बलौदा में आवेदन प्रस्तुत की थीं जिसका परिवार परामर्ष केंन्द्र जांजगीर में काउंसलिंग हुआ काउसलिंग होने के बाद पति पत्नि के बीच समझौता नही होने थाना बलौदा में अप.क्र. 12/23 धारा 498-ए,34 भादवि 4,5 टोनही प्रताडना अधिनियम पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।


विवेचना के दौरान आरोपी 01 अन्नु मलिक उम्र 27 वर्ष 02 राजेन्द्र कुमार ओग्रे उम्र 51 वर्ष एवं 03 श्रीमति तनुला ओग्रे उम्र 48 वर्ष सभी निवासी सिंघरीपारा थाना बलौदा को उनके निवास स्थान में दबिश देकर दिनांक 10.01.23 को गिर. कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने में निरी. गोपाल सतपथी, प्र.आर.शेख सफी,आर. दिलीप माथुर , श्यामभूषण राठौर एवं म.आर. करूणा खैरवार का सराहनीय योगदान रहा।

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