थिएटर मालिकों के पास बाहरी खाने को लेकर नियम तय करने का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली ,04 जनवरी  सिनेमा हॉल मनोरंजन की जगह है, जहां लोग फिल्म देखने और एंजॉय करने जाते हैं। इसी लिहाज से सिनेमा हॉल बनाए गए हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि कई लोग स्नैक्स आइटम लेकर आते हैं, जिससे कि वह फिल्म भी देख सकें और भूख भी मिटा सकें। लेकिन अब इन सब पर सख्त तौर पर मनाही की गई है। सिनेमाघरों में बाहर से खाने-पीने की चीजों को ले जाने की इजाजत देने से जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह दर्शकों की पसंद और इच्छा होती है कि वह किस थिएटर में फिल्म देखने जाएं। वैसे ही यह हॉल प्रबंधन का अधिकार है कि वह वहां क्या-क्या नियम बनाए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने सुनवाई के दौरान यह बात कही।

रद्द किया जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सिनेमा हॉल प्रबंधन की निजी संपत्ति है। अगर कोई हॉल में जलेबी लेकर जाना चाहे, तो सिनेमा हॉल के मालिक उसे यह कहते हुए मना कर सकते हैं कि अगर जलेबी खाकर दर्शक ने सीट से अपनी चाशनी वाली अंगुलियां पोंछ लीं, तो खराब हुई सीट का खर्च कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट ने इन टिप्पणियों के साथ जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है, जिस आदेश में हाईकोर्ट ने बाहरी खाना पीना को हॉल में ले जाने की इजाजत दी थी।

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