0.पाठकान पंजी में एक माह से नहीं किए हस्ताक्षर,
कोरबा 02 जनवरी 2023/विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला पालढुरेना( संकुल समन्वयक सिमगा) में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान विद्यालय के पाठकान पंजी में एक माह तक की अवधि में हस्ताक्षर नहीं पाए जाने पर सहायक शिक्षक (एलबी) के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में निलंबन आदेश जारी कर दिए हैं। जारी निलंबन आदेशानुसार विकास खंड शिक्षा अधिकारी पोड़ी उपरोड़ा के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि चंद्रलाल सांडिल सहायक शिक्षक (एलबी) के द्वारा पाठकान पंजी में 3 नवंबर 2022 से 3 दिसंबर 2022 तक हस्ताक्षर नहीं पाया गया था। इस संबंध में सहायक शिक्षक को स्पष्टीकरण जारी किया गया था जो संतोषप्रद नहीं पाया गया।
निलंबन आदेश
इसके अलावा किसी भी अकादमी कार्य में सहयोग नहीं करने को लेकर भी इसे शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता मानते हुए इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत पाया गया है। जिसके कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 तथा नियम 10 के तहत श्री चंद्रलाल सांडिल सहायक शिक्षक( एलबी) शासकीय प्राथमिक शाला पालढुरेना विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी पाली निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
[metaslider id="347522"]