आदिवासी बच्चो का शोषण करने व्यक्ति को हुई आजीवन कारावास सजा

रायपुर,17 दिसम्बर । आदिवासी बच्चो का शोषण करने के आरोप में एक अदालत ने  42 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक नीलेश ठाकुर ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (अत्याचार) हिरेंद्र सिंह टेकाम ने सतीश उर्फ क्षितिज शर्मा को इस जुर्म का दोषी पाया। साल 2015 में पुलिस ने शर्मा को दो आदिवासी लड़कों का शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। शर्मा की पत्नी विनीता अबतक फरार है। 

आदिम जाति कल्याण विभाग ने नाबालिग लड़कों को शिक्षा का अधिकार कानून के तहत कक्षा छह में शर्मा के निजी स्कूल में दाखिला दिलाने का आदेश दिया था लेकिन दंपती आदिवासी लड़कों को अपने घर ले गया और घर के काम में लगाकर शोषण करता रहा।