0.78 बल्क लीटर महुआ शराब तथा 300 किलो महुआ लाहन जप्त
जांजगीर-चांपा 14 दिसम्बर | सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक ए.पी.त्रिपाठी, कलेक्टर जांजगीर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशानुसार और सहायक आयुक्त आबकारी दिनकर वासनिक, सहायक जिला आबकारी अधिकारी अनिल श्रीवास्तव व विजय तंबोली के विशेष मार्गदर्शन में विगत दिवस 13 दिसम्बर को जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की गई।
आबकारी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अवैध शराब बिक्री करने वालों पर रोकथाम लगाने एवं कार्यवाही हेतु विशेष टीम का गठन किया गया है। दल द्वारा ग्राम बंसूला थाना बिर्रा निवासी आरोपी मोहनलाल भारद्वाज पिता पकला से कुल 07 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त कर छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) का प्रकरण कायम किया गया, ग्राम ओड़ेकेरा थाना जैजैपुर निवासी आरोपी बुधराम बंधन पिता सुखीराम से कुल 15 सपजतम हाथ भट्टी महुआ शराब तथा 300किलो महुआ लाहन जब्त कर छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) 34(1)च का प्रकरण कायम किया गया । उक्त महुआ लाहन को मौके पर उपयुक्त तरीके से नष्ट किया गया। आरोपी तिहारूराम बंधन पिता मंगलूराम से कुल 08 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त कर छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) का प्रकरण कायम किया गया और ग्राम सोंठी (धनुहार पारा) थाना बम्हनीडीह से लावारिस कुल 20 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त कर छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) का प्रकरण कायम किया गया। कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक दिलीप प्रजापति और मुख्य आरक्षकगण, आरक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
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