रायपुर, 29 नवंबर । घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम छिछोर रतनपुरा थाना हलधर जिला मऊ उत्तर प्रदेश निवासी प्रार्थी अनुज कुमार सिंह द्वारा थाना खमतराई में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह ट्रांसपोर्टिंग का व्यवसाय करता है कि दिनांक 15.10.2022 को पटना बिहार निवासी ट्रांसपोर्टर नागेन्द्र कुमार सिन्हा द्वारा प्रार्थी की उक्त वाहन को 80,000/- रूपये प्रतिमाह किराया पर परिचालन करने का एग्रीमेन्ट कर वाहन को अपने पास रखकर वाहन का परिचालन किया जा रहा था।
इसी दौरान दिनांक 14.11.2022 के शाम 05.38 बजे करीबन किसी शेख मकसूद निवासी बिलासपुर द्वारा प्रार्थी को फोन कर उसके ट्रक वाहन के संबंध में पूछा गया जिस पर प्रार्थी द्वारा ट्रक वाहन को ट्रांसपोर्टर एन.के. सिन्हा द्वारा परिचालन करना बताया गया। शेख मकसूद द्वारा प्रार्थी को बताया गया कि भनपुरी स्थित यार्ड मालिक उपेन्द्र शर्मा उसे प्रार्थी की उक्त ट्रक वाहन को बेचने हेतु दिखाया है शेख मकसूद द्वारा वाहन के दस्तावेज मांगने पर यार्ड मालिक उपेन्द्र शर्मा द्वारा आनाकानी करने पर शेख मकसूद को शक होने पर ट्रक के चेचीस नम्बर से डिटेल निकालकर प्रार्थी को उसके द्वारा सूचित किया गया। उक्त सूचना पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.11.2022 को रायपुर आकर भनपुरी स्थित उपेन्द्र शर्मा के यार्ड जाकर देखा गया तो प्रार्थी के वाहन टाटा मोटर्स क्रमांक यू पी 54 टी 9806 का डेंटिंग पेटिंग कर गाड़ी का हुलिया बदल दिया गया था, वाहन के डाला को काटकर लगभग आधा कर दिया गया था, नंबर प्लेट बदल दिया गया था एवं वाहन के चेचिस नम्बर से छेड़खानी व कूटरचित करते हुए उसे भी बदल दिया गया था।
प्रार्थी के द्वारा उक्त वाहन के गाड़ी के टायर, केबिन, पीछे के डाला, रेडियम इत्यादि को देखकर अपनी गाड़ी का पहचान किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन के संबंध मे यार्ड मालिक उपेन्द्र शर्मा से पूछताछ करने पर यार्ड मालिक उपेन्द्र शर्मा द्वारा ट्रक वाहन को गाड़ी को अशोक अग्रवाल, सुब्बू काजी उर्फ सोनू खान से खरीदना बताया। इस प्रकार ट्रांसपोर्टर नागेन्द्र कुमार सिन्हा, भनपुरी स्थित यार्ड मालिक उपेन्द्र शर्मा, अशोक अग्रवाल, सुब्बू काजी उर्फ सोनू खान द्वारा षडयंत्र कर कूटरचित कर प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी किया गया है कि रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 988/22 धारा 406, 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खमतराई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पूर्व में प्रकरण में 06 आरोपी उपेन्द्र शर्मा, अशोक अग्रवाल, शाहाबुद््दीन अहमद काजी उर्फ सब्बू काजी उर्फ सोनू खान, राजेश यदु उर्फ ओमप्रकाश, नारायण दास रोहरा एवं सत्येन्द्र कुमार को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से कुल 20 ट्रक जुमला कीमत लगभग 5,20,00,000/- (पांच करोड़ बीस लाख रूपये) जप्त किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों से घटना में संलिप्त अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपियों के संबंध में जानकारी दी गई। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में संलिप्त कुल 05 आरोपियांे को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 नग ट्रक कीमती लगभग 5,20,00,000/- (पांच करोड़ बीस लाख रूपये), घटना से संबंधित नगदी रकम 7,50,000/- रूपये, 01 नग वोक्स वैगन कार क्रमांक बी आर/01/एफ टी/8380, 01 नग लैपटॉप, 08 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 5,45,00,000/- (पांच करोड़ पैंतालीस लाख रूपये) तथा ट्रकों का आर.सी.बुक, सहमति पत्र, कागजात एवं हिसाब-किताब का रजिस्टर व डायरी जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।
मामले में इस प्रकार और भी वाहनों को फर्जी तरीके से बिक्री किये जाने की सूचना पर टीम के द्वारा पता तलाश की जा रही है तथा मामले में संलिप्त अन्य फरार आरोपियों की भी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के प्रयास किये जा रहे है।
गिरफ्तार आरोपीगण
- नागेन्द्र कुमार सिन्हा पिता स्व. इन्द्रज बहादुर सिन्हा उम्र 64 साल निवासी सोहगी गोड़, गोल्ड़न कड़ी रेस्टोरेंट के उपर पटना बिहार।
- सिद्धांत कुमार सिंग पिता स्व. राजबीर सिंग उम्र 23 साल निवासी बंडोहपर थाना गौड़ीचक पटना बिहार।
- चरणजीत सिंग पिता महेन्द्र सिंग उम्र 38 साल निवासी अशोक चौक राममनोहर लोहिया लाईब्रेरी के पास प्लाट नंबर 201 नागपुर महाराष्ट्र।
- गिरीश कोटवानी पिता अनिल कोटवानी उम्र 22 साल निवासी आदर्श कालोनी हीराबाई प्लाट अकोला महाराष्ट्र।
- अवनीन्द्र सिंह उर्फ मधुर पिता जे.पी.सिंह उम्र 45 साल निवासी प्रताप विला पुरानी बस्ती कोहका थाना सुपेला जिला दुर्ग।
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