आरोपी के विरूद्ध धारा 506,376 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध
आरोपी उत्तम सिंह नर्मदा को दिनांक 27.11.22 को भेजा गया न्यायिक रिमांड में
जांजगीर चाम्पा ,28नवंबर। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता ने थाना बलौदा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 01.06.21 को पीडिता घर पर अकेली थी उसी दौरान उत्तम सिंह नर्मदा पीड़िता के घर पानी पीने आया और घर का दरवाजा बंद कर पीडिता के साथ जबरजस्ती दुष्कर्म किया और घटना के सम्बंध में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया गया इसके बाद आरोपी पीड़िता को डरा धमकाकर जबरदस्ती दुष्कर्म करता था जिससे पीडिता अक्टूबर 2022 में गर्भवती हो गयी तो पीड़िता द्वारा आरोपी को शादी करने के लिए बोलने पर आरोपी के द्वारा बच्चा गिराने पर शादी करने की बात कही गई। पीडिता के द्वारा बच्चा गिराने से मना करने पर आरोपी द्वारा दिनांक 09.11.22 को पीड़िता को जबरदस्ती गर्भपात करने की दवाई खिला दिया जिसके कारण पीड़िता का गर्भपात हो गया। पीड़िता द्वारा आरोपी को शादी करने के लिए बोलने पर शादी की बात को टाल जाता था।पीडिता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना बलौदा में अप. क्रमांक 471/22 धारा 506,376 भादवि पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गयाप्रकरण की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी उत्तम सिंह नर्मदा उम्र 35 वर्ष निवासी रसौटा को दिनांक 27.11.22 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया आरोपी को गिरफ्तार करने में सउनि प्रमोद महार, सउनि के.पी.कंवर प्र.आर.अरूण कौषिक प्र.आर. केदार साहू.आर. जितेन्द्र कुर्रे ,आर. संतोष रात्रे , आर, श्यामभूषण राठौर आर अहमद कुरैषी, आर.प्रहलाद निर्मलकर, चंद्रकांत कष्यप एवं म.आर. करूणा खैरवार का सराहनीय योगदान रहा।
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