कोरबा, 08 अप्रैल 2026। जिले में शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन में बालको क्षेत्र में कोटपा अधिनियम के तहत संयुक्त टीम द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की गई।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.एन. केशरी के नेतृत्व में गठित इस टीम में पुलिस विभाग, नगर निगम, खाद्य एवं औषधि विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल थे। अभियान के दौरान स्कूलों और कॉलेजों के आसपास संचालित दुकानों का निरीक्षण किया गया, जहां तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर विशेष निगरानी रखी गई।
निरीक्षण के दौरान कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 तथा धारा 6(अ) और 6(ब) का उल्लंघन पाए जाने पर कुल 7 दुकानों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान संबंधित दुकानदारों से 1780 रुपये का अर्थदंड भी वसूला गया। इसके अलावा 4 अन्य दुकानदारों को नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए अंतिम चेतावनी देते हुए समझाइश दी गई।
कार्रवाई के साथ ही प्रशासन द्वारा जन-जागरूकता पर भी जोर दिया गया। टीम ने स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों को पाम्पलेट वितरित कर तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य नुकसान की जानकारी दी। साथ ही संबंधित दुकानों पर धारा 6(अ) के तहत वैधानिक चेतावनी वाले पोस्टर भी लगाए गए, ताकि भविष्य में नियमों का उल्लंघन न हो।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि युवाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
