थाना तुमगांव जिला महासमुन्द की 2 अलग अलग प्रकरण में आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

महासमुंद ,17अक्टूबर | श्रीमान पुलिस अधीक्षक महासमुंद भोजराम पटेल के निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमान आकाश राव गिरेपुंजे एवं एसडीओपी अजय शंकर त्रिपाठी के मार्गदर्शन में अपराध एवं अपराधिक गतिविधियों तथा अवैध शराब बिक्री करने वालों के ऊपर अंकुश लगाने की मुहिम के तारतम्य में जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया था आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के धरपकड़ के इसी क्रम में थाना प्रभारी तुमगांव उप निरीक्षक नसीम उद्दीन के मार्गदर्शन में ग्राम कुकराडीह के आरोपियों द्वारा शराब बिक्री करते व परिवहन करते पकडे गये जिसमें आरोपी मोतीलाल कोसले पिता सुखचंद कोसले उम्र 34 साल साकिन सतनामी पारा तेन्दूवाही थाना तुमगांव जिला महासमुन्द(छ.ग.) के कब्जे से 17 पाव देशी मदिरा प्लेन शराब कीमती 1360 रूपये एवं बिक्री रकम 500 रूपये, कुल जुमला रकम 1860 रूपये जप्त कर अपराध क्रमांक 226/22 धारा 34(A) आबकारी एक्ट
एवं एक अन्य प्रकरण में आरोपी लक्ष्मण मन्नाडे पिता दयालु मन्नाडे उम्र 38 वर्ष साकिन वार्ड नं 01 सतनामी पारा कुकराडीह थाना तुमगांव जिला महासमुन्द के कब्जे से एक सफेद प्लास्टिक बोरी के अंदर 15 पौवा देशी प्लेन शराब मात्रा 2700 ML, कीमती 1200 रूपये, 16 पौवा देशी मशाला शराब मात्रा 2880 ML, कीमती 1760 रूपये जुमला मात्रा 5580 ML कुल कीमती 2960 रूपये एवं घटना में प्रयुक्त वाहन TVS XL क्रमांक CG04NR1164 कीमती 10,000 रूपये जुमला कीमती 12960 रूपये जप्त कर अपराध क्रमांक 227/22 धारा 34(2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही की गई। संपूर्ण कार्यवाही में प्रधान आरक्षक भागवत मिरी,महिला प्र आर साइमा अंबिलकर,मोनू नामदेव,संजय निषाद,नरेश वर्मा एवं अन्य थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा।

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