नाबालिग अपहृता को बहला-फुसलाकर अपहरण करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

मुंगेली, 14 अक्टूबर । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने दिनांक 03.02.2021 को थाना फास्टरपुर में उसकी नाबालिग पुत्री को संदेही आरोपी अनिश कुर्रे द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट पर थाना फास्टरपुर में अपराध क्रमांक 21/2021 धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया, एवं पता चला शुरू किया गया।

प्रकरण में विवेचना के दौरान मुखबीरों की सूचना एवं साइबर सेल के विश्लेषण से नाबालिग अपहृता एवं आरोपी अनिश कुर्रे का हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मूंगी, थाना आरंग, जिला रायपुर में होने की सूचना पर तत्काल पुलिस टीम गठित कर मौके पर जाकर दबिश देखकर नाबालिग अपहृता को आरोपी अनिश कुर्रे के कब्जे से बरामद किया। आरोपी को अभिरक्षा में थाना लाया गया। नाबालिग अपहृता का महिला अधिकारी से कथन उपरांत प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि 4,6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी जाकर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक सत्यम चौहान, प्रधान आरक्षक माधो सिंह परिहार, आरक्षक राहुल सिंह, महिला आरक्षक पुष्पा ध्रुव एवं साइबर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।