बापू के विचार दिखाई, सुनाई ही नहीं देते महसूस भी होते हैं : न्यायाधीश संतोष शर्मा

रायपुर ,02अक्टूबर। गांधी जयंती पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, केन्द्रीय जेल रायपुर में जागरूकता शिविर, जेल निरीक्षण और वृक्षारोपण जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष शर्मा ने वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा सामाजिक संस्था एम.के.जी. फाउण्डे़शन द्वारा मिलकर बंदियों को निःशुल्क टी.शर्ट तथा महिला बंदियों को सेनेटरी पेड तथा उनके बच्चों को स्लेट तथा पेंसिल का किट का वितरण किया गया।

गांधी जयंती पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतोष शर्मा के मार्गदर्शन तथा दिशा-निर्देश पर संपूर्ण रायपुर जिले में सार्वजनिक स्थानों हाट बाजार, पंचायतों इत्यादि में जिला रायपुर में पदस्थ न्यायाधीशगण द्वारा विधिक जागरूकता शिविर कार्यक्रम किए गए। मुख्य रूप से केन्द्रीय जिला जेल रायपुर के महिला तथा पुरूष प्रकोष्ठ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा सामाजिक संस्था एम.के.जी. फाउण्डे़शन द्वारा संयुक्त रूप से विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें न्यायाधीश राधेश्याम धु्र्रव, नेहा यति मिश्रा, शाश्वत दुबे, साक्षी दीक्षित, निधि शर्मा, साक्षी ध्रुव, जेल अधीक्षक केन्द्रीय जिला जेल मोखा सिंह प्रधान, महिला प्रकोष्ठ से मधु सिंह एवं एम.के.जी. फाउण्डेशन से ओम सोनी एवं कौशल विश्वकर्मा, पैरालीगल वाॅलिटियर आशुतोष तिवारी, रूपेश सावरकर, देवेन्द्र धीवर, काजल जैन और संजय कुमार राजपूत सहायक ग्रेड-3 उपस्थित रहे।

न्यायाधीशगण द्वारा बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी प्रदान की और साथ ही साथ जेल परिसर में वृक्षारोपण कर गांधी जयंती पर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। इस अवसर पर संतोष शर्मा जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा बताया गया कि, महात्मा गांधी का जीवन समस्त विभेदों को मिटाने का संदेश देते हुए सभी के साथ इन्सानियत का व्यवहार करने का है। महात्मा गांधी की प्रत्येक विचारधारा को भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व स्वीकार करता है और बापू का ही विचार था कि, घृणा अपराध से होनी चाहिए, अपराधी से नहीं। इसी संदेश का उदाहरण छ0ग0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रस्तुत कर रहा है जिसके तहत् राज्य स्तरीय जेल लोक अदालत का आयोजन 15 अक्टूबर 2022 को जिला रायपुर तथा गरियाबंद में एक सांथ किया जाएगा, जिसका लाभ विचाराधीन बंदियों को प्राप्त होगा। 

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सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर प्रवीण मिश्रा द्वारा बताया गया कि, जेल लोक अदालत की जानकारी कोई भी पक्षकार या विद्वान अधिवक्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से या नालसा के हेल्प लाईन नं. 15100 से प्राप्त कर सकता है।