छत्तीसगढ़: रिश्वत लेते शिक्षा विभाग के BEO, प्राचार्य, बाबू सहित 5 लोग गिरफ्तार

रायपुर/बिलासपुर, 10 जनवरी। काम करने के एवज में रिश्वत की मांग करना 5 लोगों को महंगा पड़ गया जब इससे पीड़ित लोगों ने एंटी करप्शन ब्यूरो की मदद ली। दो मामलों में खण्ड शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य बाबू सहित 5 लोग रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए हैं।

पहले मामले में सेवानिवृत्त प्रधान पाठक से रिश्वत लेते शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पदमपुर जिला मुंगेली के प्राचार्य एवं बाबू गिरफ्तार किए गए हैं। मामले के प्रार्थी ईश्वर लाल भारती, सरकंडा बिलासपुर द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो, बिलासपुर में शिकायत की गई थी कि उनकी शासकीय माध्यमिक शाला जरहागांव मुंगेली से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति उपरांत जीपीएफ, पेंशन व ग्रेच्यूटी राशि का बिल निकालने के एवज में डीडीओ सह प्राचार्य, शा.उ.मा.वि. पदमपुर, मुंगेली मालिक राम मेहर एवं बाबू हनी शर्मा के द्वारा 20,000 रुपए की मांग की गई थी तथा प्रार्थी द्वारा राशि देने के बाद भी बिल के एवज में 10,000 रूपये और रिश्वत की मांग की जा रही थी। प्रार्थी व्यथित हो गया था तथा और रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था।

शिकायत सत्यापन दौरान मोलभाव कर 8,000 रूपये में सहमति हुई। 10 जनवरी 2025 को ट्रेप आयोजित कर प्रार्थी से आरोपी मालिक राम मेहर एवं हनी शर्मा को 8000 रू. रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 एवं 12 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की गई है।

0 बीईओ, बाबू शिक्षक भी गिरफ्तार

दूसरे मामले में प्रार्थी चमर साय पैकरा, सहायक शिक्षक, शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला बागबहार जिला-जशपुर द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो, अंबिकापुर में शिकायत की गई थी कि वह बोदा बतौली में पूर्व में पदस्थ था, जहां से स्थानांतरण पश्चात् बागबहार जशपुर से वेतन आहरण हेतु एल.पी.सी. (अंतिम वेतन प्रमाण पत्र) एवं सेवा पुस्तिका देने के एवज में कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी सीतापुर, जिला-सरगुजा के बीईओ मिथिलेश सिंह सेंगर एवं सहायक ग्रेड-2 राजकुमार प्रसाद द्वारा 15000 रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत सत्यापन पश्चात् ट्रेप आयोजित कर प्रार्थी से मिथिलेश सिंह सेंगर, राजकुमार प्रसाद एवं उनके सहयोगी अनुराग बरई, सहायक शिक्षक प्रा.शा. धरमपुर को 15000 रू. रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़ा गया।तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 एवं 12 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है।