वन टाईम सेटलमेंट योजना के तहत पुनः वर्ष 2013-18 तक शास्ति राशि में छूट

बलौदाबाजार,26सितम्बर। छ.ग. शासन परिवहन विभाग द्वारा वन टाईम सेटलमेंट योजना के तहत पुनः वर्ष 2013-18 तक शास्ति राशि में छूट का प्रावधान किया गया है। वाहनों का बकाया राशि का भुगतान यथाशीघ्र किया जावे ।यदि यान का कर पहले जमा है या पंजीयन निरस्त करा लिए हो तो, इस संबंध में चालान, प्रमाण पत्र सहित जिला परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। बकाया वाहनों का कर जमा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 15/ धारा 16(3) भू राजस्व संहिता के अधीन बकाया रकम की वसूली के लिए कार्यवाही की जावेगी।

यह भी पढ़े:-छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता 27 से 30 सितम्बर तक कोरबा में