अभिलेखो का संधारण नहीं करने एवं छात्रावास से अनुपस्थित रहने के कारण हुई नोटिस जारी
कोरबा 20 सितंबर 2022/ कलेक्टर संजीव झा ने प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास सिरमीना के छात्रावास अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल जनप्रतिनिधि से प्राप्त शिकायत पर गंभीरता से विचार करते हुए कलेक्टर श्री झा ने सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोरबा श्रीमती माया वारियर को प्राप्त शिकायत की त्वरित जांच करने के निर्देश दिये। जिसके परिपालन में सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोरबा द्वारा एकलव्य आवासीय विद्यालय रामपुर पोंडीउपरोड़ा के प्राचार्य जी.आर. राजपूत को तत्काल उक्त शिकायत की जांच करने हेतु सिरमिना भेजा गया। श्री राजपूत से दूरभाष पर स्थल निरीक्षण के दौरान मिली जानकारी अनुसार गितेश कुमार सिंह छात्रावास अधीक्षक श्रेणी ‘द’ बिना किसी पूर्व सूचना के
अनाधिकृत रूप से छात्रावास में संधारित उपस्थिति पंजी अनुसार दिनांक 16 अगस्त 2022 से अनुपस्थित रहे, जिसे सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोरबा के द्वारा गंभीरतापूर्वक लेते हुए तत्काल सहायक लेखा अधिकारी, आदिवासी विकास कोरबा एवं मण्डल संयोजक आदिवासी विकास कोरबा के साथ दिनांक 13 सितंबर 2022 को रात्रि 8.00 बजे प्री.मै. आदिवासी बालक छात्रावास सिरमिना, वि.ख. पोड़ीउपरोड़ा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि गितेश कुमार सिंह छात्रावास अधीक्षक श्रेणी ‘द’ उसी दिन शाम 6.00 बजे उपस्थित हुए एवं पंजियों के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि संभी पंजियाँ अपूर्ण है।
सहायक आयुक्त द्वारा ऐसी अव्यवस्था देख कर छात्रावास अधीक्षक को कलेक्टर श्री झा के आदेश पर छात्रावास के कार्यभार से हटाते हुए हायर सेकण्डरी शाला सिरमिना में संलग्न कर, छात्रावास की पंजियाँ को जब्त कर लिया गया है। छात्रावास मुख्यालय में अधीक्षक नहीं रहने से छात्रावास सुचारू रूप से संचालित नहीं पाया गया, जिसके कारण निवासरत विद्यार्थियों के शैक्षणिक, स्वास्थ्य एवं अन्य गतिविधियां प्रभावित हुई है जिसके लिए अधीक्षक पूर्ण जिम्मेदार पाया गया । उक्त तथ्य से अवगत होकर कलेक्टर श्री झा ने श्री गितेश कुमार सिंह छात्रावास अधीक्षक श्रेणी ‘द’ प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास सिरमिना वि.ख. पोड़ीउपरोड़ा को छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विरूद्ध कृत्य किये जाने पर कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। समाधानकारक जवाब प्रस्तुत न करने पर संबंधित अधीक्षक के विरूद्ध छ0ग0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत् एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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