धान-मक्का बेचने के लिए 31 अक्टूबर तक होगा किसानों का पंजीयन

कोण्डागांव ,19 सितम्बर। खरीफ  विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर पंजीकृत कृषकों से धान व मक्का खरीदी का कार्य किया जाना है। खरीफ  वर्ष 2022-23 में किसान पंजीयन के लिए निर्देश जारी किया गया है। राज्य शासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कृषकों के नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल-रकबा में संशोधन 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक किया जाना है। 

खरीफ  वर्ष 2022-23 के लिए एकीकृत किसान पोर्टल में धान व मक्का उपार्जन योजना को भी सम्मिलित किया गया है। कृषक को समर्थन मूल्य पर धान व मक्का विक्रय करने हेतु एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यह प्रकिया एकीकृत पोर्टल के माध्यम से की जानी है। खरीफ  वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान बेच चुके किसानों को फिर से धान के लिए ही नया पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे धान उत्पादक कृषक जो खरीफ  वर्ष 2021-22 में धान विक्रय करने के लिए पंजीयन नहीं कराये थे, उनको नया पंजीयन कराना होगा।

खाद्य अधिकारी कोण्डागांव से मिली जानकारी अनुसार एकीकृत किसान पोर्टल पर किसानों के नवीन पंजीयन व पंजीकृत में संसोधन की कार्यवाही भी 31 अक्टूबर तक की जानी है। पंजीकृत किसानों से ही समर्थन मूल्य पर धान व मक्का की खरीदी की जाएगी। एकीकृत किसान पोर्टल में नवीन पंजीयन के लिए कृषकों को आवश्यक दस्तावेज जैसे ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार नम्बर बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ निर्धारित प्रपत्र में अपने ़क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या उद्यान विस्तार अधिकारी के पास आवेदन जमा करना होगा। एकीकृत किसान पोर्टल में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मुख्यमंत्री पौधरोपण प्रोत्साहन योजना, धान व मक्का उपार्जन, कोदो-कुटकी व रागी उपार्जन योजना को सम्मिलित किया गया है। किसान पोर्टल में सभी प्रकार के भू-धारक व वन पट्टाधारी किसान पंजीयन करवा सकतें है। मुख्यमंत्री पौधारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत् वन पट्टाधारक ग्राम पंचायत और संयुक्त वन प्रबंधन समिति जो अपने उपलब्ध भूमि में पौधरोपण करते हैं, उन्हें भी पोर्टल में पंजीयन की पात्रता होगी।