छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम 2022 के संबंध में कलेक्टर ने ली कालोनाईजरो की बैठक

जांजगीर-चांपा 13 सितम्बर कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम 2022 के संबंध में कालोनाईजरो की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि प्रदत्त अनुज्ञा के विपरीत या प्रदत्त अनुज्ञा से परिवर्तित स्वरूप में, या बिना अनुज्ञा के अथवा निर्धारित भूमि उपयोग से विचलित कर किया गया हो या निर्माण किया गया है तो उसका नियमितिकरण छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम 2022 के तहत शासन द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर नियमितिकरण किया जा सकेगा। नगरीय निकाय सीमा के अंदर आवेदन नगर पालिका, नगर पंचायत तथा नगरीय निकाय सीमा के बाहर एवं निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आवेदन नगर तथा ग्राम निवेश में जमा कर सकते है। जिला नियमितिकरण प्राधिकरण समिति के अध्यक्ष कलेक्टर होंगे। पुलिस अधीक्षक, संबंधित नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सहायक संचालक नगर एवं ग्राम निवेश सदस्य होंगे।
बैठक में कलेक्टर ने कालोनाईजरो से कहा कि प्रदत्त अनुज्ञा के अधीन भूमि पर कालोनी का निर्माण व विकास करें, अवैध रूप से निर्माण व विकास किये जाने पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एस पी वैद्य, एसडीएम, तहसीलदार, सहायक संचालक नगर एवं ग्राम निवेश विभाग तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपस्थित थे।

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