Brahmastra Part One Shiva: स्टार इंडिया ने कहा कि इस तरह की वेबसाइटें फिल्म को रिलीज के साथ ही इसकी कॉपियां बनाकर अलग-अलग जरियों से लोगों को उपलब्ध करवा देती हैं जिसकी वजह से बिजनेस प्रभावित होता है।
कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में स्टार इंडिया द्वारा दायर की गई एक याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ‘Brahmastra Part One: Shiva’ का गैरकानूनी ढंग से स्ट्रीमिंग करने पर बैन लगा दिया है। स्टार इंडिया ने अपनी याचिका में कहा था कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें फिल्म को पहले थिएट्रिकल अनुभव के लिए उपलब्ध कराया जाता है और फिर बाद में उसे अलग-अलग माध्यमों पर उपलब्ध कराया जाता है।
ब्रह्मास्त्र पर कोर्ट का बड़ा फैसला
याचिका में कहा गया कि कॉर्मशियल नजरिए से देखा जाए तो किसी भी फिल्म को थिएटर में रिलीज किया जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसका मुनाफा इस दौरान मिली पॉपुलैरिटी और कामयाबी पर निर्भर करता है। स्टार इंडिया ने कहा कि इस तरह की वेबसाइटें फिल्म को रिलीज के साथ ही इसकी कॉपियां बनाकर अलग-अलग जरियों से लोगों को उपलब्ध करवा देती हैं जिसकी वजह से बिजनेस प्रभावित होता है।
लीक करने पर लगाई पाबंदी
कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए इन सभी वेबसाइट्स पर अगली सुनवाई तक फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ की होस्टिंग, स्ट्रीमिंग, पोस्ट, प्रदर्शन, देखने, डाउनलोड करने या डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराने और पब्लिक तक पहुंचाने पर बैन लगा दिया है। अब ये साइटें इंटरनेट या अन्य किसी भी माध्यम के जरिए फिल्म को पायरेट या लीक नहीं कर सकेंगी। बता दें कि फिल्म ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर को रिलीज हो रही है।
बॉलीवुड की मेगा बजट मूवी
अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने लीड रोल प्ले किया है और इसे बॉलीवुड की अभी तक की सबसे बड़ी VFX फिल्मों में गिना जा रहा है। फिल्म का ट्रेलर काफी चर्चा में रहा है और फिल्म की रिलीज को लेकर मेकर्स की धड़कनें बढ़ी जा रही है। बता दें कि एक तरफ फिल्म का अच्छा बज बना हुआ है वहीं दूसरी तरफ फिल्म का बायकॉट भी किया जा रहा है।
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