नई दिल्ली, 03 सितम्बर। केन्द्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को साठ दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। यह अवकाश शिशु के जन्म के तुरंत बाद या प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाने के मामलों में दिया जाएगा।
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कल इस बारे में आदेश जारी किया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बताया कि शिशु के जन्म से पूर्व ही या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु की मानसिक पीडा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे मामलों में माता के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पडता है।मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि शिशु के जन्म होने के तुरंत बाद या 28 दिन के भीतर मृत्यु हो जाती है तो माता विशेष मातृत्व अवकाश का पात्र होगी।यदि 28 सप्ताह या उसके बाद शिशु की गर्भ में मृत्यु हो जाती है तो भी माता को यह विशेष अवकाश मिलेगा। मंत्रालय के आदेश में यह भी कहा गया है कि विशेष मातृत्व अवकाश केन्द्र सरकार की उन्हीं महिला कर्मचारियों को मिलेगा जिनके दो से कम जीवित बच्चे हैं और प्रसव किसी अधिकृत अस्पताल में हुआ हो।
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