कोण्डागांव । आगामी त्यौहारी सीजन को ध्यान मे रखते हुए कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देषानुसार एसडीएम सह अभिहित अधिकारी खाद्य व औषधि प्रषासन कोण्डागांव चित्रकांत ठाकुर की ओर से कोण्डागंाव के किराना एवं होटल संचालकों की बैठक लेकर नियमानुसार उचित साफ सफाई व गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्रियों के साथ व्यापार करने के निर्देश दिये गये।
खाद्य व्यापारियों को पैक्ड खाद्य सामग्रियों पर वैध निर्माता, निमार्ण तिथि व एक्सपायरी डेट की अनिवार्यता से अवगत कराने के साथ ही होटलों में निर्माण किये जा रहे मिठाईयों पर भी तिथियों का अनिवार्य उल्लेख करने के निर्देश दिये। प्रतिष्ठानों में व्यापार के दौरान विषेष रूप से व्यक्तिगत साफ-सफाई, ग्लोवस व एप्रेन के इस्तेमाल की सलाह दी गई। इसके अतिरिक्त प्रतिबंधित प्लास्टिक पॉलिथिन के क्रय-विक्रय, भंडारण व उपयोग नही करने की भी समझाईश दी गई। पॉलिथिन पर व्यापारी वर्ग की शंका का तत्काल समाधान कर रियुजेबल या कपड़ों के थैलों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की अपील करते हुए स्थानीय उड़ान समूह की ओर से निर्माण किये जा रहे थैलों का प्रदर्षन भी व्यापारियों के सम्मुख किया गया।
बैठक में खाद्य व्यापारिक प्रतिनिधियों की ओर से की गई मांगों व सुझावों पर एसडीएम की ओर से सहानभुति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। बैठक के दौरान जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डोमेन्द्र ध्रुव, नगर पालिका प्रतिनिधि संतोष साहू व व्यापारी वर्ग से दीपक दीवान, चंदन पानीग्राही, नितिन टावरी, समीर गुप्ता, आकाश गुप्ता, किषन गुप्ता, दिपेश सहित अन्य व्यापारी उपस्थित रहे।
भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशानुसार खाद्य तेलों की गुणवत्ता व शुद्धता जांच के लिए 01 से 14 अगस्त तक देष भर में सर्विलेंस अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत ब्रांडेड व स्थानीय स्तर पर निर्माण व प्रोसेस किये जा रहे खाद्य तेलों में ट्रांसफेटी एसिड की मात्रा, अन्य तेलों की मिलावट व एगमार्ग मानकों के पालन सहित विभिन्न मानकों की जांच के लिए खाद्य तेलों के नमूने संकलित किये जाएंगे। जिसे राज्य या राज्य के बाहर अन्य प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजा जाएगा। उक्त अभियान की जागरूकता व व्यापक प्रचार प्रसार के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी डोमेन्द्र ध्रुव की ओर से किराना व होटल संचालकों की बैठक ली गई। जिसमें खाद्य तेलों की गुणवत्ता व शुद्धता निर्धारण संबंधी आवष्यक दिषा निर्देष की जानकारी दी गई। ज्ञात हो कि भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण की ओर से मिलावट की रोकथाम के लिए खाद्य तेलों के खुले व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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