महासमुन्द पुलिस थाना बागबाहरा की कार्यवाही

महासमुन्द , 01 अगस्त (वेदांत समाचार)।पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बागबाहरा कपिल चन्द्रा द्वारा जिलें के सभी थाना प्रभारियों को अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन को रोकने के संबंध में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर दिनांक 31/07/2022 को हमराह स्टाफ के साथ स्वयं के मो0सा0 से देहात/टाउन पेट्रोंलिंग पर रवाना हुआ था खोपली पडाव के पास जरिये मुखबीर से सुचना मिला कि ग्राम घासीनगर मोहबा का दयाराम रात्रे नाम का व्यक्ति जो चौखडी तरफ शराब लेकर आ रहा है कि सुचना पर हमराह स्टारफ एवं गवाहों को साथ लेकर घासीनगर मोहबा की ओर रवाना हुआ घासीनगर मोहबा से चौराहा तरफ एक व्यक्ति आते दिखा जिसके हाथ में एक प्लास्टिक थैला रखा हुआ था जिसे घासीनगर मोहबा चौराहा के पास घेराबंदी कर पकडे जिसे नाम पता पूछने पर अपना नाम दयाराम रात्रे पिता आशाराम रात्रे उम्र 37 साल साकिन घासीनगर मोहबा थाना बागबाहरा जिला महासमुन्द का निवासी होना बताया आरोपी के कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक थैला में रखे एक सफेद मटमैला रंग के 05 लीटर वाली प्लास्टिक जरिकेन में करीबन 05 लीटर एवं एक हरा कलर के 02 लीटर वाली बाटल में करीबन 02 लीटर कुल जुमला 07 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब भरी हुयी कीमती 1400 रूपये को समक्ष गवाह वजह सबुत में जप्त कर सीलबंद किया गया। आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना स्वीकार करने पर विधिवत गिरफ्तार कर आरोपी के विरूद्ध थाना बागबाहरा में अपराध क्रमांक 153/2022 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी स्वराज त्रिपाठी , प्रधान आरक्षक धनीराम दीवान, आरक्षक महेत्तर साहू , लालुराम ध्रुर्वे का योगदान रहा।