नाबालिक के अपहरण के आरोपी को 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर लाई महासमुंद पुलिस।
महासमुन्द, 16 जुलाई । पुलिस अधीक्षक, महासमुन्द भोजराम पटेल (IPS) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती मेघा टेम्भूरकर तथा जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना ,चैकी प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रांतर्गत अपहृत हुए बालक/बालिकाओं की त्वरित पतासाजी करने हेतु निर्देशित किया गया था । इसी तारतम् में दिनांक 16.07.2022 को प्रार्थी दयाराम भोई पिता दिलीप सिंग भोई सा. भगत सरायपाली थाना सिघोंडा महासमुन्द कि रिपोर्ट दर्ज कि मेरी नाबालिक पुत्री को रमेश यादव के द्वारा बहला-फुसलाकर शादी का झासा देकर भगा कर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना सिघोंडा में अपराध क्रमांक 54/2022 धारा 363 भादवि. दर्ज कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिघोंडा के द्वारा मुखबीर की सूचना पर अपृहता एवं संदेही के पता तलाश पर पुलिस टीम गठित किया गया जिसे 24 घण्टे के अन्दर आरोपी को ग्राम गिरसा थाना सरायपाली से अपृहता को आरोपी रमेश यादव पिता फागू लाल यादव उम्र 19 वर्ष सा. ग्राम गिरसा थाना सरायपाली के कब्जे से बारामद किया गया। विवेचना में अपराध धारा 366, 376(2)(झ)(ढ) भादवि एवं 4,6 पाक्सो एक्ट का घटित होना पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (पु.) सरायपाली श्री विकास पाटले, थाना प्रभारी सिघोंडा निरीक्षक केशव कोसले, प्रआर० भिखम साहू, हेमन्त साहू, बंसत, संजय म.आर. मालती यादव के द्वारा की गई।
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