कोरबा, 13 जुलाई । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10.06.2022 को चौकी सीएसईबी क्षेत्र अंतर्गत का एक पीड़ित प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि वह आरोपी दाऊलाल बरेठ के किराए के मकान में सपरिवार निवासरत है।
जानकारी के अनुसार घटना दिनांक 09.06.2022 को आरोपी दाऊ लाल बरेठ प्रार्थी की अनुपस्थिति में किराया की रकम लेने शराब के नशे में उसके घर आया और प्रार्थी की 10 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ कर जबरन बलात्कार किया है। पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट पर चौकी सीएसईबी थाना कोतवाली जिला कोरबा में अपराध क्रमांक 543/22 धारा 354,376(2)(n) ipc एवं 4,8 pocso act. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। एवं गंभीर अपराध की कायमी के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया गया।
प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी हेतु सख्त निर्देश प्राप्त हुआ था। इस दौरान आरोपी की लगातार पतासाजी घर आरोपी के घर में जाकर लगातार दबिश दिया जा रहा था किंतु आरोपी पुलिस से बचने हेतु लगातार लुक छुप रहा था।
दिनाँक 11.07.2022 को पुलिस अधीक्षक कोरबा संतोष सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा योगेश साहू के पर्यवेक्षण में आरोपी की धरपकड़ कर गिरफ्तारी सुनिश्चित करने थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक राजीव श्रीवास्तव एवं चौकी प्रभारी सीएसईबी उपनिरीक्षक नवल साव को सख्त निर्देश प्राप्त हुआ था।
वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देश के परिपालन में चौकी प्रभारी सीएसईबी उपनिरीक्षक नवल साव द्वारा अपने मतहत स्टाफ आरक्षक देवनारायण कुर्रे, अभिषेक पाण्डेय एवं तिलक पटेल के साथ ग्राम सुखरीखुर्द में दबिश देकर 12 घंटो की कठिन परिश्रम बाद आरोपी दाऊ लाल बरेठ उर्फ़ कुशवा पिता घसिया बरेठ उम्र 45 साल निवासी ग्राम सुखरीखुर्द थाना उरगा जिला कोरबा को उसके खेत से गिरफ्तार किया गया। मामले में आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर आज दिनांक 12.07.2022 को माननीय न्यायालय में न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया तथा आरोपी का जेल वारंट बनने से जिला जेल कोरबा में दाखिल किया गया है।
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