उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना कैंप को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। उनकी ओर से अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें विधानसभा के नए स्पीकर के चुनाव को चुनौती दी गई थी। अदालत ने इस अर्जी पर ही सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वह महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर को बताएं कि इस याचिका पर फैसले तक वह कोई फैसला न लें।
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस अर्जी पर सुनवाई के लिए बेंच का गठन करना होगा। ऐसे में अर्जी को लिस्टेड करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। कल इस पर सुनवाई नहीं हो सकती है। भले ही अदालत ने अर्जी को लेकर कोई फैसला नहीं दिया है, लेकिन स्पीकर के फैसले लेने पर रोक लगाकर उद्धव कैंप को फौरी राहत जरूर दी है।
[metaslider id="122584"]
[metaslider id="347522"]
[metaslider id="347522"]