देश की केंद्रीय बैंकभारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर जुर्माना ठोका है। ब्याज से जुड़े कर्ज के मामले में जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने को आरबीआई ने इस बैंक पर 27.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बताया कि पंजाब एंड सिंध बैंक की एक सांविधिक जांच में निर्देशों का पालन न करने का पता चला है। आरबीआई ने बैंक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था।
रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने पंजाब एंड सिंध बैंक द्वारा ‘बाहरी बेंचमार्क आधारित उधार’ पर जारी कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर 27.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पंजाब एंड सिंध बैंक की एक वैधानिक परीक्षण में निर्देशों का पालन न करने का पता चला है। अन्य बातों के साथ-साथ बैंक ने कुछ फ्लोटिंग रेट रिटेल लोन और फ्लोटिंग रेट लोन को सूक्ष्म और लघु उद्यमों से जोड़ा है, जो 1 अक्टूबर 2019 के बाद बैंक द्वारा बढ़ाए गए थे। आरबीआई ने कहा कि बाहरी बेंचमार्क के बजाय एमसीएलआर के लिए बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है जुर्माना
नोटिस के लिए बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद व्यक्तिगत सुनवाई में किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण और उसके द्वारा किए गए अतिरिक्त सबमिशन की जांच के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है। आरबीआई ने गैर-अनुपालन का आरोप सही पाया, जिसके बाद जुर्माना लगाया जाना जरूरी था। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य अपने ग्राहकों के साथ बैंक द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते से नहीं है।
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