जगदलपुर। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर जिला खनिज जांच दल ने 26 मई को जिले के बकावंड एवं नगरनार क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया। प्रभारी खनिज अधिकारी हेमंत चेरपा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान चार वाहनों को रेत का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध खनिज का अवैध परिवहन प्रकरण दर्ज किया गया है। जिसमें हाईवा क्रमांक सीजी 08 जेड 2349, हाईवा क्रमांक सीजी 08 एल 2349, हाईवा क्रमांक सीजी 17 केआर 9998, हाईवा क्रमांक सीजी 17 केडब्ल्यू 9995 को जब्त करने की कार्रवाई की गई।
इन सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया था कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन करना दण्डनीय अपराध है, अतएव अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्व पुनः इसी प्रकार कृत्य करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज अमलों द्वारा निरंतर जांच की जा रही है।
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