भोपाल/नई दिल्ली । मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होगा। वहीं शीर्ष न्यायालय ने चुनाव आयोग को दो सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी करने निर्देश दिया है।
दरअसल शुक्रवार को मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव से संबंधित एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष न्यायालय ने 10 मई को अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होगा।
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