चिटफंड कंपनी के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई, 1.179 हेक्टेयर की जमीन की कुर्की

राजनांदगांव । मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के मार्गदर्शन में जिले में चिटफंड कंपनी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और निवेशकों को उनकी राशि वापस लौटाई जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा चिटफंड कंपनियों पर निरंतर अभियान चलाकर संपत्तियों की कुर्की एवं नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। अब तक 17 हजार 691 निवेशकों को 12 करोड़ 80 लाख रूपए की राशि लौटाई जा चुकी है।

डोंगरगांव तहसील के अंतर्गत याल्सको रियल स्टेट एण्ड एग्रो फार्मिंग लिमिटेड की भूमि कुर्क की गई है। शीघ्र ही निवेशकों को 63 लाख रूपए की राशि वितरण के लिए दी जानी है। साल्हे में 0.976 हेक्टेयर की भूमि के लिए एवरग्रीन सेल्युशन डोंगरगांव द्वारा 44 लाख 50 हजार रूपए की बोली लगाई गई। मटिया में 0.028 हेक्टेयर की भूमि के लिए प्रफुल कोठारी राजनांदगांव द्वारा 5 लाख 11 हजार रूपए तथा मटिया में ही 0.081 हेक्टेयर की भूमि के लिए 14 लाख 11 हजार रूपए में बोली लगाई गई।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर तरन प्रकाश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ राज्य के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत राजनांदगांव तहसील के ग्राम धनगांव स्थित 1.179 हेक्टेयर की भूमि का किसी भी तरीके से अंतरण पर रोक लगाते हुए इस संपत्ति के निक्षेपकों के हितों के संरक्षण के उद्देश्य से कुर्की कर प्रकरण जिला एवं सत्र न्यायाधीश को संदर्भित किया है।उल्लेखनीय है कि कलेक्टर तरन प्रकाश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ राज्य के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत राजनांदगांव तहसील के ग्राम धनगांव स्थित 1.179 हेक्टेयर की भूमि का किसी भी तरीके से अंतरण पर रोक लगाते हुए इस संपत्ति के निक्षेपकों के हितों के संरक्षण के उद्देश्य से कुर्की कर प्रकरण जिला एवं सत्र न्यायाधीश को संदर्भित किया है।