पटना। सहारा इंडिया में यदि आपने पैसा जमा किया है तो यह खबर आपके लिए है। सहारा इंडिया के निवेशकों को पैसा लौटाने को लेकर पटना हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। अगली सुनवाई में सहारा कंपनी के संस्थापक सुब्रत राय को स्वयं कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
पैसे का भुगतान को लेकर दायर हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है। बता दें कि सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में लोगों ने पैसा लगाया था लेकिन भुगतान आज तक नहीं हुआ।
अपने पैसों को लेकर करीब दो हजार से अधिक लोगों ने याचिका दायर की। इस हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट ने सहारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रत राय को अगली सुनवाई में खुद उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 11 मई को होगी।
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