बिलासपुर 26 अप्रैल (वेदांत समाचार )। सब इंजीनियर का तबादला नगर निगम से नगर पंचायत में किए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ट्रांसफर आर्डर निरस्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि नगर निगम के अधिकारी का तबादला एक नगर निगम से दूसरे नगर निगम में हो सकता है, नगर पंचायत में नहीं किया जा सकता।
भीमेंद्र कुमार गौतम ने अधिवक्ता अर्जित तिवारी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने ट्रांसफर आदेश को चुनौती दी थी। इसमें बताया कि वह बिलासपुर नगर निगम में सब इंजीनियर के पद पर पदस्थ थे। इसी दौरान उनका तबादला गत 30 सितंबर 2021 को राहौद नगर पंचायत में कर दिया गया। उनकी नियुक्ति नगर निगम में हुई थी। इसलिए उनका तबादला कि करने में नगर पालिका निगम संहिता का सेक्शन 48(5)व458(6)का उल्लंघन हुआ है। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि नगर निगम के अधिकारी का तबादला एक नगर निगम से दूसरे नगर निगम में हो सकता है, नगर पंचायत में नहीं। यह कहते हुए हाईकोर्ट ने ट्रांसफर आदेश को निरस्त कर दिया।
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