0 निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर द्वारा थाना जांजगीर क्षेत्रांतर्गत के ट्रैक्टर/पिकप के चालकों एवं वाहन मालिकों दी गई यातायात नियमों के संबंध में दी गई आवश्यक जानकारियां
जांजगीर चांपा,24 मार्च2025(वेदांत समाचार)। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की कमी के कारण लोग मजबूरी में पिकअप, ट्रैक्टर और अन्य मालवाहक वाहनों में यात्रा करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की घटनाएं बढ़ रही हैं। इन दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है और कई घायल हो रहे हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए पुलिस मुख्यालय रायपुर के निर्देशानुसार जांजगीर- चांपा पुलिस द्वारा व्यापक सड़क सुरक्षा अभियान प्रारंभ की गई है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला (IPS) के निर्देशन में जांजगीर चांपा पुलिस द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में थाना जांजगीर क्षेत्रांतर्गत के ट्रैक्टर – पिकअप वाहन मालिकों एवं चालकों का थाना स्तर में रजिस्टर तैयार किया जा रहा है। सभी वाहनों पर यातायात संबंधी महत्वपूर्ण हिदायतें लिखी जाकर स्टिकर चिपकाई जा रही हैं ताकि वाहन चालक और यात्री सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। इस संबंध में वाहन चालकों/मालिकों को जागरूक की जा रही है

अभियान के प्रमुख बिंदु :
- गांववार ऐसे वाहनों की गणना: सभी थानों को उनके क्षेत्र में चल रहे पिकअप, ट्रैक्टर और अन्य मालवाहक वाहनों का डेटा एकत्र करने की जिम्मेदारी दी गई है।
- वाहन मालिकों व चालकों की बैठक: सभी वाहन मालिकों और चालकों की बैठक आयोजित कर उन्हें जीवन रक्षा के लिए बुनियादी सड़क सुरक्षा सावधानियों से जागरूक कराया गया। • मुख्य निर्देश:
- शराब के नशे में वाहन न चालांए।
- तेज गति से वाहन न चलाएं।
- अत्यधिक असंतुलित हालत में लोंगों को परिवहन न करें।
- रात्रि यात्रा में विशेष सतर्कता बरते।
- वाहन चालक नींद में, थके हुए अथवा नशे की हालत में कदापि न रहें।
- नींद या नशे की स्थिति में वाहन चलाने पर सख्त प्रतिबंध ।
- यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करे।
- नाबलिकों को वाहन न सौपें।
- सभी वाहन चालक गति सीमा एवं अन्य नियमों का पालन करें। उपरोक्त बुनियादी सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित वाहन को जब्त किया जाएगा और कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जांजगीर-चांपा पुलिस की अपील:
“सड़क सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है।
ट्रैक्टर-पिकअप और अन्य मालवाहक वाहनों का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करें। ओवरलोडिंग, तेज गति और नशे में वाहन चलाने से बचें। नियमों का पालन कर अपनी और दूसरों की जान बचाएं।”
“नियमों का पालन करें, सुरक्षित यात्रा करें।”