0 गिरफ्तार आरोपी अजय सोरी को भेजा गया जेल।
कोंडागांव, 04 अप्रैल (वेदांत समाचार)। प्रार्थी ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिक पुत्री को दिनांक घटना 27.03.2022 के रात्रि किसी के द्वारा बहला फुसला कर जबरदस्ती ले जाने के रिपोर्ट पर थाना ईरागांव में अपराध क्रमांक 07/2022 धारा 363 भादवि. पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुये कोंडागांव पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल (भा0पु0से0) के आदेश से एडिशनल एसपी राहुल देव शर्मा के मागर्दशर्न एवं एसडीओपी केशकाल भूपत सिंह धनेश्री के पयर्वेक्षण में आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निरीक्षक विनोद कुमार साहू के नेतृत्व में टीम गठित किया गया। पुलिस टीम के द्वारा 24 घंटे के अन्दर प्रकरण की अपहृता को बरामद किया गया एवं प्रकरण के आरोपी अजय शोरी को हिरासत मे लेकर थाना लाया गया ।
अपहृता से पुछताछ करने पर बताई की आरोपी शादी का झांसा देकर नाबालिक जानते हुये भी उसका दैहिक शोषण किया जिससे पीड़िता गभर्वती हो गई। पीड़िता के कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 366,376(2),(ज),376(2),(ढ) भादवि.,पास्को एक्ट की धारा 06 जोड़ी गई है। आरोपी अजय शोरी पिता रायसिंग शोरी उम्र 22वर्ष, निवासी बड़ेखौली, थाना धनोरा, जिला कोण्डागांव को उपरोक्त धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। जिसे आज दिनांक 04.04.2022 को माननीय न्यायालय मेे पेश कर न्यायालय के आदेश से जेल भेजा गया।
संपूर्ण कायर्वाही में निरीक्षक विनोद साहू, सउनि0 देवेन्द्र नागेश, प्रधान आरक्षक संतोष सिदार, आरक्षक हरी मण्डावी, रमेश नेताम, हिरालाल पोयाम, दिनेश्वरी मरकाम एवं सहायक आरक्षक कमल नेगी की भूमिका सराहनीय रही।
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