बिलासपुर। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा और बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कोर्ट ने आला अधिकारियों को तत्काल अपना पक्ष रखने को कहा है। पंचराम ने वकील अभिषेक पांडेय के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वे जांजगीर चांपा जिले में एएसआइ के पद पर पदस्थ थे। सेवाकाल के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने अधिक वेतन का भुगतान करने का हवाला देते हुए रिकवरी आदेश जारी कर दिया।
याचिकाकर्ता ने नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि वे तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं। इस वर्ग के कर्मचारी से किसी भी प्रकार की वसूली पर राज्य शासन ने रोक लगा रखी है। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने वसूली आदेश पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट के आदेश के तकरीबन तीन महीने बाद वे सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्ति के पश्चात बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक और जांजगीर चांपा पुलिस अधीक्षक ने रिकवरी आदेश जारी कर दिया। इसके साथ संपूर्ण सेवानिवृत्ति देयक पर भी रोक लगा दी। याचिकाकर्ता ने अपने वकील के जरिए हाई कोर्ट में दोबारा याचिका दायर की।
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