छत्तीसगढ़ :हाईकोर्ट से महिला स्वसहायता समूह को अंतरिम राहत

रायपुर, 2 अप्रैल ।हाईकोर्ट ने महिला स्वसहायता समूह को आगामी आदेश तक अंतरिम राहत देते हुए ,छत्तीसगढ़ राज्य शासन को 30 अप्रैल 2022 तक स्व सहायता समूहों को ही रेडी टू ईट, टेक होम राशन बनाने और वितरण रेडी टू ईट, टेक होम राशन बनाने और वितरण की यथास्तिथि बनाये रखने के निर्देश यथास्तिथि बनाये रखने के निर्देश दिया है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत प्रदेश में रेडी टू ईट, टेक होम राशन बनाने, वितरण का काम महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जाता है। राज्य शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग नें कुछ दिनों पहले रेडी टू ईट, राशन बनाने और वितरण का सम्पूर्ण कार्य 1 फरवरी 2022 से छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड निगम को दिया है।

राज्य सरकार के इस आदेश के खिलाफ कुछ स्व सहायता समूहों नें अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी, अनादि शर्मा और अन्य अधिवक्ताओं के माध्यम से बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर किया। याचिका दायर होने के बाद राज्य शासन नें बीज निगम को रेडी टू ईट समेत टेक होम राशन बनाने और वितरण के कार्य की तारीख बढाकर 1 अप्रैल 2022 कर दिया।

मामले की सुनवाई करते हुए 1 अप्रैल को जस्टिस राजेंद्र चन्द्र सिंह सामंत की एकल पीठ नेंअंतरिम निर्देश जारी करते हुए राज्य शासन को निर्देश दिया है कि एक महीने तक या कोर्ट के आखिरी फैसले की तारीख तक रेडी टू ईट , टेक होम राशन बनाने और वितरण कार्य महिला स्वसहायता समूह के माध्यम से होगा।

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