फाेन पर तीन बार तलाक कहने वाले पति काे नहीं मिली जमानत

 31 मार्च (वेदांत समाचार) हाई कोर्ट की एकल पीठ ने फोन पर तीन बार तलाक-तलाक कहने वाले आरोपित को अग्रिम जमानत नहीं दी है। कोर्ट ने उसकी जमानत को खारिज कर दिया। अशोकनगर निवासी नेहा बानो का विवाह 23 जून 2019 को मोहम्मद इरफान से हुआ था। विवाह के बाद नेहा बानो को पांच लाख रुपये नगद व चार पहिया के लिए प्रताड़ित करने लगे। 11 जून 2020 को घर से बाहर निकला दिया। 24 दिसंबर 2021 को पत्नी को फोन करके तीन बार तलाक-तलाक कहकर तलाक दे दिया। आठ फरवरी 2022 को अशोकनगर थाने में इरफान के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई।

उसने गिरफ्तार से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। ज्ञात हो कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम में यदि कोई तीन बार तलाक-तलाक कहता है तो इसे अपराध माना जाता है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को तीन साल की सजा या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।