अवमानना मामले में बिलासपुर कलेक्टर डा. मित्तर हाई कोर्ट तलब

बिलासपुर 26 फ़रवरी (वेदांत समाचार)। रिटायर फौजी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने बिलासपुर कलेक्टर डा सारांश मित्तर को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब पेश करने कहा है। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए जमीन आवंटन की गुहार लगाई है। बिलासपुर जिले के ग्राम खैरा निवासी रिटायर फौजी दिनेश जायसवाल ने वकील अभिषेक पांडेय के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वह थल सेना में हवलदार के पद से 31 अगस्त 2015 को सेवानिवृत हो गए हैं।

9 अगस्त 2015 को सचिव राजस्व विभाग मध्यप्रदेश शासन एवं 25 जनवरी 2021 को सचिव राजस्व विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने भूतपूर्व सैनिकों को भूमि आबंटन के संबंध में सर्कुलर जारी किया है। जिसमें प्राविधान किया गया कि नान कमीशंड भूतपूर्व सैनिक जो कि भूमिहीन हैं उन्हें उनके निवास जिले में पांच एकड़ असिंचित या ढाई एकड़ सिंचित भूमि का आबंटन किया जाएगा। याचिका के अनुसार राज्य शासन के प्राविधानों के तहत भूमि आवंटन हेतु कलेक्टर बिलासपुर के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। अभ्यावेदन का निराकरण ना किये जाने से रिटायर फौजी ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। याचिका को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने कलेक्टर बिलासपुर को मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ शासन के प्राविधानों के परिपालन में भूमि आवंटन का निर्देश जारी किया था।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कलेक्टर के समक्ष अभ्यावदेन पेश करने की बात कही थी। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद याचिकाकर्ता ने कलेक्टर बिलासपुर के समक्ष जमीन आवंटन के लिए अभ्यावेदन पेश किया था। अभ्यावेदन का कलेक्टर ने आजतलक निराकरण नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन के साथ ही हाई कोर्ट के निर्देश की कापी भी पेश की थी।

हाई कोर्ट के निर्देश का पालन ना करने पर याचिकाकर्ता ने अपने वकील के जरिए कलेक्टर बिलासपुर के खिलाफ न्यायालयीन आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका पेश की है। दायर याचिका में कलेक्टर बिलासपुर द्वारा कोर्ट के आदेश के बाद भी कार्रवाई ना करने की शिकायत की है। मामले की सुनवाई जस्टिस आरसीएस सामंत के सिंगल बेंच में हुई। प्रकरण की सुनवाई के बाद जस्टिस सामंत ने कलेक्टर बिलासपुर को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

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