सुकमा, 21 मार्च 2026 (वेदांत समाचार)। सुकमा जिले के छिंदगढ़ विकासखंड अंतर्गत संचालित पोर्टाकेबिन आवासीय विद्यालय बालाटिकरा में मध्याह्न भोजन के दौरान हुए हादसे में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर अमित कुमार के निर्देश पर हुई जांच के बाद विद्यालय के प्राचार्य पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
जानकारी के अनुसार, 7 फरवरी को विद्यालय परिसर में मध्याह्न भोजन तैयार करते समय हुई दुर्घटना में 2 छात्राएं और 3 रसोइया गंभीर रूप से झुलस गए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने तत्काल जांच के निर्देश दिए थे।
जांच प्रतिवेदन में सामने आया कि विद्यालय प्राचार्य राजमेन कुजूर द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं था और उनके स्तर पर गंभीर लापरवाही पाई गई। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1), 3(2) और 3(3) के विपरीत पाया गया।
प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए प्राचार्य को उनके प्रभार से मुक्त कर पोर्टाकेबिन आवासीय विद्यालय बालाटिकरा से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। साथ ही उन्हें शासकीय हाई स्कूल कांजीपानी, विकासखंड छिंदगढ़ में स्थानांतरित कर अध्यापन कार्य सौंपा गया है।
इसके अलावा प्राचार्य की एक वेतन वृद्धि (इन्क्रीमेंट) असंचयी प्रभाव से रोक दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय संस्थानों में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
