बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर बनकर ठगी करने वाले नटवरलाल आरोपी बाप-बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार

राजनांदगांव, 24 फरवरी (वेदांत समाचार)। दिनांक 23.02.2022 को प्रार्थी बहादुर सिंह निवासी राजनांदगावं रिपोर्ट दर्ज करवाये थे कि दिनांक 22.02.2022 को दिलीप साहू अपने पुत्र के साथ मेरे दुकान में आया और अपने आपको बिल्डिंग मटेरियल का सप्लायार बताकर कम कीमत में मटेरियल गिरा दुंगा बोला जिसे मेरे द्वारा रेत एवं गिटटी का आर्डर देने पर उसी दिन गिटटी गिरवाकर 10,000/- रूपये पेमेंट ले कर वहॉ से चला और पेमेंट मटेरियल वाले को नही दिया, कुछ देर बाद मटेरियल वाला मेरे पास आया और पेमेंट के लिये मेरे ऊपर दबाव बनाने लगा जिसे मेरे द्वारा 10,000/- रूपये दिया गया, आरोपी दिलीप साहू एवं उसके पुत्र सूरज साहू द्वारा मेरे साथ 10,000/- रूपये का धोखाधडी किया गया है कि कि प्रार्थी कि रिपोर्ट पर अप0क्र0 131/2022 धारा 420,34 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया, मामले की जानकारी तत्काल दुरभाष के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया बाद श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजय महादेवा राजनांदगांव के मार्गदर्शन में व नगर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री गौरव राय निरीक्षक श्री अलेक्जेंडर किरो थाना प्रभारी कोतवाली राजनांदगांव, चौकी चिखली प्रभारी शक्ति सिंह के नेतृत्व में सायबर सेल टीम गठित कर आरोपीगण दिलीप साहू एवं सूरज साहू को पतासाजी कर, पकडकर पुछताछ किया जो कि आरोपीगण द्वारा घटना घटित करना स्वीकार किये। आरोपीगण 01.दिलीप कुमार साहू पिता श्री तिरथ साहू उम्र 55 साल, 02. सूरज साहू पिता दिलीप कुमार साहू उम्र 26 साल दोनो साकिनान ग्राम रिसामा थाना अण्डा जिला दुर्ग छ0ग0 द्वारा धारा सदर 420 भादवि का अपराध घटित करने साक्ष्य पाये जाने से आरोपीगण को आज दिनांक 24.02.2022 को संबंधित न्यायालय में पेश किया गया।


उपरोक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी शक्ति सिंह, सउनि हिम्मत सिंह यादव, प्र0आर0 727 सुनील कुमार, आर0 1439 गिरजाशंकर देवांगन, आर0 267 चंद्रशेखर प्रेमी एवं साइबर सेल की पूरी टीम का सराहनीय योगदान रहा है।

        

नाम आरोपी

01.दिलीप कुमार साहू पिता श्री तिरथ साहू उम्र 55 साल।
02. सूरज साहू पिता दिलीप कुमार साहू उम्र 26 साल दोनो साकिनान ग्राम रिसामा थाना अण्डा जिला दुर्ग छ0ग0।