बेंगलुरु20 फ़रवरी (वेदांत समाचार)। कर्नाटक में हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस बीच शिवमोग्गा जिले में हिजाब बैन के विरोध में एक कॉलेज के 58 छात्रों को निलंबित किए जाने की खबरें ऑनलाइन सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है, जबकि कॉलेज के प्रिंसिपल ने मौखिक रूप से छात्रों को निलंबित किया. शिवमोग्गा डीसी ने कहा कि प्रिंसिपल ने सिर्फ धमकी दी थी और वास्तव में उन्हें निलंबित नहीं किया गया.
ऐसी खबरें आई थीं कि शिवमोग्गा जिले के शिरलकोप्पा ताल्लुक में एक कॉलेज के 58 छात्रों को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दिए जाने के विरोध में निलंबित कर दिया गया है.हालांकि, वीडियो ऑनलाइन सामने आया था, जिसमें प्रिंसिपल को छात्रों को यह कहते हुए सुना गया कि उन्हें कॉलेज से निलंबित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है. प्रिंसिपल ने कहा, ‘डिप्टी एसपी, डीडीपीआई और एसडीएमसी ने आपको (छात्रों) समझाने की कोशिश की थी. लेकिन फिर भी आपने उनकी बात नहीं सुनी. आपने नियमों का उल्लंघन किया है इसलिए हम आप सभी को फिलहाल के लिए कॉलेज से निलंबित कर रहे हैं.’
शिवमोग्गा डीसी ने कहा, ‘प्रिंसिपल सिर्फ उन्हें धमका रहे थे और हमने इसकी जांच की. छात्र अनियंत्रित हो रहे थे. हमने उन्हें बाहर इंतजार करने के लिए कहा. बच्चे विरोध करने के लिए अंदर आ रहे थे. उस समय उन्होंने मौखिक रूप से कहा, लेकिन कोई निलंबन आदेश जारी नहीं किया गया.’ इस बीच मंत्री नारायण गौड़ा ने भी स्पष्ट किया कि छात्रों को निलंबित नहीं किया गया है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों से हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा है.
दक्षिण कन्नड में कॉलेजों के आसपास लागू निषेधाज्ञा एक हफ्ते और बढ़ी
इधर, राज्य के दक्षिण कन्नड़ जिले के प्रशासन ने स्कूलों और महाविद्यालयों के आसपास लागू निषेधाज्ञा की मियाद एक सप्ताह और बढ़ाकर 26 फरवरी तक के लिए कर दी है. दक्षिण कन्नड जिले के उपायुक्त केवी राजेंद्र द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक यह फैसला हिजाब को लेकर उत्पन्न विवाद के बाद तनाव को देखते हुए लिया गया है. यह आदेश 19 फरवरी को सुबह छह बजे से लेकर 26 फरवरी शाम छह बजे तक जिले के सभी स्कूलों और महाविद्यालयों के 200 मीटर के दायरे में लागू रहेगा.
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