Vedant Samachar

प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसे ओवरलोड ट्रेलर पर कार्रवाई, चार भारी वाहनों पर पुलिस का शिकंजा

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रायगढ़, 12 मार्च (वेदांत समाचार)। शहर के प्रतिबंधित क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश और यातायात नियमों के उल्लंघन पर रायगढ़ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए चार भारी वाहनों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात चक्रधरनगर चौक के पास ट्रेलर क्रमांक CG 13 AK 4986 का चालक वाहन को खतरनाक तरीके से चलाते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में ले आया, जिससे वाहन पलट गया और उसमें लोड आयरन पेलेट (गोली) सड़क पर बिखर गया। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर चक्रधरनगर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से सड़क पर बिखरे आयरन पेलेट को हटवाकर मार्ग को साफ कराया गया, जिससे यातायात व्यवस्था बहाल हो सकी।

मौके पर ट्रेलर चालक पुष्पराज साहू (25 वर्ष) निवासी ग्राम सिलवार थाना जोगीपहरी जिला सीधी से पूछताछ की गई। वाहन का वजन कराने पर उसमें क्षमता से करीब 25 टन अधिक आयरन पेलेट लोड पाया गया। साथ ही वाहन का बीमा भी नहीं मिला। इस पर चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184, 115/194, 113/194(1) और 146/196 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई।

पुलिस ने जांच के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले तीन अन्य भारी वाहनों—हाइवा क्रमांक CG 13 BC 6434, ट्रक क्रमांक OD 09 K 4445 और ट्रक क्रमांक OD 09 Q 2601—के खिलाफ भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की। चारों वाहन चालकों को न्यायालय में पेश किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि शहर में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में भारी वाहनों का प्रवेश, ओवरलोड परिवहन और लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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