बिलासपुर 17 फ़रवरी (वेदांत समाचार) । अपना आशियाना बनाने वालों और जमीन की खरीदी करने वालों के लिए यह अच्छी खबर हो सकती है। राज्य सरकार ने जमीन की खरीदी करने वालों को पंजीयन कराने की स्थिति में 40 प्रतिशत तक छूट देने की घोषणा की है। सरकार की इस घोष्ाणा का फौरीतौर पर अमल शुरू हो गया है। जिला पंजीयक कार्यालय ने सरकार के निर्देशानुसार 40 प्रतिशत छूट देने अपना स्लैब भी तैयार कर लिया है।
प्रदेशवासियों को राहत पहुंचाने की गरज से राज्य शासन ने कुछ इस तरह की व्यवस्था शुरू कर दी है। पूर्व में जारी 30 प्रतिशत की छूट को 10 फीसद बढ़ाते हुए इसकी सीमा 40 प्रतिशत कर दी गई है। जाहिर है इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जो अपनी जमापंूजी का एक बड़ा हिस्सा अपना घर बनाने में खर्च करते हैं। घर बनाने का सपना देखने वालों और इसी उद्देश्य से जमीन या फिर घर खरीदने वालों को राहत मिलेगी।
पंजीयन शुल्क में छूट का दायरा बढ़ने से मध्यमवर्गीय परिवार को ज्यादा सहुलियत मिलेगी। खासकर उनको जो बैंक से कर्ज लेकर अपना घर बनाने के लिए जमीन या फिर घर खरीदते हैं। जमीन की खरीदी में इस छूट का लाभ प्रदेशवासियों को 31 मार्च 2022 तक मिलेगा। मालूम हो कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवाि के लिए बाजार मूल्य गाइड लाइन की दरों में छूट की सीमा को 10 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। केबिनेट में लिए गए निर्णय और पारित प्रस्ताव के परिपालन में वाणिज्यिकर विभाग ने जरूर गाइड लाइन जारी कर दिया है।
कालोनाइजरों व बिल्डरों को होगा ज्यादा फायदा
राज्य शासन के इस निर्णय का सबसे ज्यादा लाभ बिल्डर व कालोनाइजरों को होगा। मध्यमवर्गीय परिवार के लिए बनाई गई इस योजना का लाभ एक बड़े वर्ग को ज्यादा मिलेगा। आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि भूमाफिया भी सक्रिय होंगे और बेनामी पंजीयन को बढ़ावा भी मिलेगा।
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